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सभी जॉब करने वाले अपने PF खाते में नॉमिनी जोड़ लें, यह काम ऐसे ऑनलाइन करें

EPFO Nominee: कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) के तहत, नौकरी करने वाले कर्मचारियों का PF अकाउंट खोलना अनिवार्य है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान जमा होता है। PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है, ताकि निकासी में समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही, सैलरी लिमिट को 15 हजार से 21 हजार रुपए करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

By allstaffnews@admin
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जॉब करने वाले लोगो के लिए नियमानुसार PF अकाउंट ओपन करना जरूरी रहता है। केंद्र सरकार के एक विभाग कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) की तरफ से जॉब करने वालो के पीएफ अकाउंट को खोला जाता है। फिर कर्मी के वेतन से हर माह में एक तय रकम को काटकर इस अकाउंट में जमा कर देते है। इसी रकम के बराबर ही नियोक्ता (कंपनी) भी अपना अंशदान जमा करती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से इस रकम पर ब्याज भी मिलता है।

किंतु खाताधारको को यह जानना चाहिए कि उन्होंने अपने अकाउंट के नॉमिनी को जोड़ा है अथवा नहीं? ऐसा न करने पर खाताधारक को पैसे की निकासी में काफी समस्या आती है।

PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना

जिन भी लोगो का PF काटा जा रहा हो तो उनको नॉमिनी एड करना अनिवार्य है। यदि किसी ने अभी भी अपने PF अकाउंट से नॉमिनी नही जोड़ा हो तो यह काम घर से ही कर लें।

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पहला चरण

  • इस काम इन सबसे पहले आपने EPFO के ऑफिशियल पोर्टल www.epfindia.gov.in को ओपन करना होगा।
  • फिर आपने यहां पर लॉगिन करना है।
  • इस काम में अपने UAN नंबर, पासवर्ड और सामने दिख रहे कैप्चा कोड को डालना होगा।
  • ये सब कुछ करके आप लॉगिन प्रोसेस कर लेंगे।
  • इसके बाद आपने “मैनेज” विकल्प में जाना होगा।
  • यहां आप काफी ऑप्शन देखेंगे इसमें से आपने “ई-नॉमिनेशन” ऑप्शन को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपने फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने को “Yes” ऑप्शन को चुनना है।

दूसरा चरण

  • यहां तक आ जाने के बाद आपने “एड फैमिली डिटेल्स” को चुनना है।
  • इसमें खाताधारक एक से अधिक नॉमिनी को भी जोड़ सकेंगे।
  • फिर “नॉमिनेशन डीटेल्स” को चुनकर “सेव ईपीएफओ नॉमिनेशन” को चुने और “ई-साइन” ऑप्शन को चुने।
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर के OTP प्राप्त होगा जिसको यहां पर डाले।
  • फिर अपने “सबमिट” बटन को दबाकर प्रक्रिया को पूरी कर देना है।

सैलरी लिमिट 15 हजार से 21 हजार रुपये करेंगे

वे नए प्रपोजल के अनुसार, पीएफ के मामले सैलरी की लिमिट 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए करने की बात हो रही है। ऐसा करने से प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों को पेंशन और EPF अंशदान करने में हेल्प होगी। EPS सैलरी की लिमिट को 21 हजार रुपए करने की पेंशन की रकम में भी वृद्धि होगी। इससे सेवानिवृत लोग आर्थिक सुरक्षा पा सकेंगे।

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