Commutation of Pension: पेंशन बेचना क्या है, जानिये इसके फायदे और नुकसान। कम्युटेशन की रकम का कैलकुलेशन जाने

Commutation of Pension: पेंशन कम्युटेशन में पेंशनभोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर सकता है, जिससे 15 सालों तक मासिक पेंशन में कटौती होती है। इसका लाभ तत्काल बड़ी राशि प्राप्त करने में है, लेकिन नुकसान यह है कि पेंशन कम हो जाती है और लंबे समय में अधिक धनराशि चुकानी पड़ती है।

By allstaffnews@admin
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क्यूटेशन पेंशन के बारे कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों को काफी उलझने रहती है। देश के सभी राज्य में ये अलग नाम से जाना जाता है और काफी लोग इसको पेंशन बेचना भी कहते है। ऐसे ही पेंशन लोन, अंशराशीकरण और कम्युटेशन आदि कहते है। आज के लेख में आपको इसका मतलब, लाभ और हानि आदि बताने वाले है।

पेंशन बेचना क्या है?

कर्मचारी/ पेंशनभोगी के रिटायर होने पर वो उनकी पेंशन को बेच पाएंगे। ये पेंशन बेचने से एकमुश्त पैसा मिल जाता है। फिर उनकी पेंशन में 15 सालो तक प्रति महीना कुछ कटौती होती है। यह काम कर्मचारी की मर्जी से ही हो सकता है। पेंशनभोगी को रिटायरमेंट होने पर मिलने वाली पेंशन का 40 फीसदी तक कम्युटेशन करने एक ऑप्शन है। ऐसे ही रक्षा विभाग के पेंशनभोगी की 50 फीसदी कम्युटेशन करवा पाएंगे।

कम्युटेशन पर प्रतिबंध

किसी भी सरकारी कर्मी जिसके खिलाफ उसके रिटायर होने की तारीख से पहले या किसी पेंशनभोगी के खिलाफ रियरमेंट की तारीख से पेंशन नियमावली के नियम 9 में दिए विभागीय या न्यायिक एक्शन की शुरुआत हुई है। वो इस तरह के एक्शन के लंबित रहने पर नियमावली के नियम 69 के अंतर्गत प्राधिकृत अपनी अस्थाई पेंशन या पेंशन के एक भाग का कम्युटेशन करने के अधिकारी होंगे।

कम्युटेशन के भाग की बहाली का टाइम

15 सालो के टाइमपीरियड का हिसाब रिटायरमेंट की तारीख से हो सकता है। अगर पेंशन की कम्युटेशन हुई रकम की पेमेंट, रिटरीमेंट के पहले महीने में हुआ था/ हुआ, इस कारण से पहली पेंशन से ही सही रकम को काटा जाएगा। दूसरे सभी केसो में, जिसमे कटौती वाली पेंशन दूसरे या बाद के माह में मान्य होगी, वहां 15 सालो का हिसाब उस तारीख से करेंगे जिसे समय से कटौती वाली पेंशन प्रभावी हुई थी/ होती है।

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पेन्शन बेचने के फायदे

जो कर्मी/ पेंशनभोगी कम्युटेशन कर लेते है तब उनकी पेंशन में हर महीना कुछ कटौती होगी। इस प्रकार से उनको कम पेंशन मिलने से कम इनकम टैक्स पड़ता है। यदि पेंशनभोगी का निधन ही जाए तो परिवार वालो को की फैमिली पेंशन में कटौती नहीं होगी। पूरी रकम में माफी मिलेगी और रिकवरी एकदम से बंद होगी।

पेन्शन बेचने के नुकसान

पेंशन बेचने की वजह से 15 सालो तक पेंशन कम मिलती है चूंकि 40 फीसदी पेंशन बेचकर एकमुश्त पैसे ले चुके है। 15 वर्षो तक आपको पेंशन में कटौती मिलेगी और अधिक पैसे सरकार को चले जाते है। जैसे रिटायर होने पर 12 लाख रुपए मिले किंतु 15 सालो के बाद इसकी बहाली होगी। इस दशा में 15 सालो तक सरकार को 20 से 23 लाख रुपए तक दे देंगे।

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