78 लाख पेंशनभोगियो को EPFO देगा खास सर्विस, भारत के हर बैंक में इस सुविधा का फायदा मिलेगा

EPS-95 Update: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशनभोगी जनवरी 2025 से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को यह सुविधा मिलेगी।

By allstaffnews@admin
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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत पेंशन ले रहे पेंशनभोगियों को एक गुड न्यूज मिल रही है। ये लोग साल 2025 की पहली तारीख से भारत के किसी भी हिस्से के बैंक की हर एक ब्रांच से पेंशन निकाल सकेंगे। देश के श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी है। श्रम मंत्री ने बताया कि भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी पेनसोनभोगियो को जनवरी 2025 से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन मिल जाएगी।

श्रम मंत्री मांडविया ने जानकारी दी

श्रम मंत्रालय की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि मांडविया की तरफ से कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS -95) में एक सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) का प्रपोजल स्वीकृत हो चुका है। श्रम मंत्री EPFO के टॉप डिसीजन करने वाले सिस्टम के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) में चेयरपर्सन भी है।

उनका कहना है कि इस सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम से देशभर के हर एक बैंक या इसकी ब्रांच के द्वारा पेंशन को बांटा जा सकेगा। मंत्री बताते है कि CPPS को स्वीकृति मिलना ईपीएफओ को मॉर्डन करने की तरफ एक अहम कदम है। इसके अंतर्गत पेंशनर्स को भारत के किसी भी बैंक या इसकी ब्रांच से कही भी उसकी पेंशन मिल सकती है। इस कदम से काफी टाइम से पेंशनर्स की दिक्कत को हल करेगा और अच्छा सिस्टम सामने आएगा।

देशभर के 78 लाख पेंशनर्स को फायदा

मांडविया कहते है कि यह कोशिश EPFO को उसके खाताधारकों एवं पेंशनभोगियो की नीड को अच्छे से पूरी करने में ज्यादा मजबूत, उत्तरदाई और टेक्निकली कैपेसिटी देने में मदद देगा। इस सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम से EPFO के 78 लाख से ज्यादा EPS-95 पेंशनभोगियों को फायदा देने के अनुमान है।

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अब पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) को एक ऑफिस से अन्य ऑफिस में ट्रांसफर करने की जरूरत के बगैर देशभर में पेंशन का बेअटक बंटवारा तय करेगा। इस सिस्टम से उन लोगो को काफी मदद होगी जो रिटायर होकर अपने गृहनगर चले जाते है।

बैंक जाकर वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म हुई

अब पेंशनर्स को पेंशन की शुरुआत करने को लेकर वेरिफिकेशन को लेकर बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशनर्स को पेमेंट होने के एकदम बाद ही तत्काल डिपोजिट कर देंगे। अब EPFO को आशा है कि नईवाले सिस्टम इस पेंशन पेमेंट के खर्च में अहम कमी होगी।

पेंशन की यह सुविधा 2025 की पहली तारीख से EPFO की जारी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्न प्रोजेक्ट सेंट्रल आईटी एंबेल्ड सिस्टम (CITES 2.01) के भाग की तरफ से शुरू होगी। इससे आगे के फेज में CPPS आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) में एक एक्टिव बदलाव होंगे।

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