MOHUA के मुताबिक, गैर पारिवारिक स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक से अपने सरकारी क्वार्टर को नही छोड़ना होगा। पूर्व में 8 अप्रैल 2021 के दिन आए ऑफिस ज्ञापन में आदेश था कि नॉन फैमिली स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मियों को 30 जून 2024 तक अपने सरकारी क्वार्टर को रखने का अधिकार होगा।
पिछले आदेश में आवास छोड़ना था
अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आ रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सैनिकों/ अधिकारियों और दूसरे सिविल कर्मियों को राहत देने वाले आदेश आए है। गैर पारिवारिक स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब तत्काल क्वार्टर नही छोड़ना होगा। केंद्र सरकार के “आवास और शहरी मामले के मंत्रालय” (MOHUA) के संपदा निदेशालय की तरफ से बीते दिनों में इसको लेकर ऑफिस ज्ञापन आया है।
अब तत्काल क्वार्टर नही छोड़ने होंगे
MOHUA के मुताबिक, नॉन फैमिली स्टेशन पर काम कर रहे ये कर्मचारी तत्काल सरकारी आवास नही छोड़ेंगे। इससे पहले के आदेश में 30 जून तक सरकारी आवास को खाली करने को कहा गया था। नियम के मुताबिक, इस टाइप के कर्मी मैक्सिमम 3 सालो तक ही इन सरकारी क्वार्टर को रख सकते है। इस तरीके के बेनिफिट सिर्फ नॉन फैमिली स्टेशन में कार्यरत कर्मियों को ही मिल पाते है।
कार्यरत कर्मियों को बढ़ी राहत मिली
अब “आवास और शहरी मामले के मंत्रालय” के ऑफिस ज्ञापन में आने वाले आदेश तक सरकारी कर्मी अपने क्वार्टर को रख सकेंगे। हालांकि ऐसा करने में उनको नियम के मुताबिक किराए का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी काफी सरकारी कर्मियों के बच्चे भी एडमिशन ले चुके है। ऐसे में क्वार्टर खाली करने का आदेश आने पर इन सभी को काफी तरीके की दिक्कत हो सकती है।
इन लोगो का किसी अन्य जग पर जाना आसान नहीं रहता है। इस प्रकार से ये आदेश नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के ऑफिसर्स/ कर्मियों, जनरल पूल आवासीय स्कीम के अंर्तगत अपने क्वार्टर में रह सकेंगे।