UPS Pension News
केंद्र सरकार का UPS पेंशन पर बड़ा फैसला, इस पुराने नियम में बदलाव किया जाएगा
UPS Big Update: यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद केवल उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार मिलेगा। पहले यह अधिकार अन्य आश्रितों को भी था। UPS में पेंशन राशि का 60% हिस्सा निकाला जा सकेगा, और बाकी बाजार में निवेश किया जाएगा।
UPS पेंशन की इन बातो के सभी सरकारी कर्मचारी जरूर जान लें, स्कीम में मिल रहे खास फायदे समझे
UPS Pension Details: केंद्र सरकार ने "यूनिफाइड पेंशन योजना" (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं और 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन मिलेगी। निधन के बाद 60% पेंशन जीवनसाथी को मिलेगी।
UPS पेंशन स्कीम में सुधार को पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखी गई, सरकारी कर्मचारियों में पेंशन स्कीम पर काफी सवाल
UPS Pension News: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। नेशनल मिशन फोर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने UPS में सुधार की मांग की है, जिसमें पेंशन गारंटी, न्यूनतम सेवा अवधि में बदलाव, और VRS के नियमों में संशोधन शामिल हैं।