नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हायर पेंशन को लेकर फैसला आया था किंतु यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में ऐसे पेंशनभोगी और मेंबर्स जोकि “हायर पेंशन” के ऑप्शन को चुने थे तो उनको ईपीएफओ से जानकारी पाने की प्रतीक्षा है।
आखिरी तारीख में वृद्धि और उसकी स्थिति
जनवरी 2024 में ईपीएफओ की तरफ से “हायर पेंशन” में कर्मी की सैलरी डीटेल्स और दूसरे डीटेल्स को अपलोड करने की आखिरी तारीख के 31 दिसंबर 2023 से 31 मई 2024 तक बढ़ाया था। किंतु अभी तक भी इस लिमिट में बढ़ोत्तरी की खबर या पेंशनभोगियों एवं सदस्यों की भागीदारी स्थिति पर किसी प्रकार का अपडेट नहीं आया है। जो भी पेंशनभोगी और मेंबर्स “हायर पेंशन” को लेकर अप्लाई कर चुके है तो उनको EPFO से सूचना की प्रतीक्षा है।
EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की डिमांड
पेंशनभोगी EPS के अंतर्गत मिनिमम 7,500 रुपए की पेंशन मांग रहे है। अब EPFO और भारत सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन को लेकर पेंशनभोगी उत्सुक है।
संसद में सरकार का बयान
8 अगस्त 2024 के दिन लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन में वृद्धि का विचार नहीं है किंतु इसको लेकर मूल्यांकन करके सही फैसला लेंगे।
हायर पेंशन का मामला
EPS 95 स्कीम में 1 सितंबर 2014 में संशोधन करके मंथली सैलरी की लिमिट 6,500 रुपए से 15 हजार रुपए की थी। मेंबर और नियोक्ता को उनकी वास्तविक सैलरी से 8.33 फीसदी का अंशदान देना जरूरी था। संशोधित स्कीम के चुनाव को 6 माह का टाइम दिया गया। जोकि कर्मी संशोधित सैलरी को चुने गाय तो उनको 15 हजार रुपए से ज्यादा सैलरी में 1.16 फीसदी का अतिरिक्त अंशदान करना था।
वैसे काफी रिटायर मेंबर और वर्तमान के EPFO मेंबर्स इस संशोधन से अछूते रहे और वो अदालत चले गए। अदालत ने 2014 के संशोधन को कायम रखा जोकि सदस्य को हायर पेंशन चुनने देता है किंतु 1.16 फीसदी अंशदान को कैंसिल करता है। अदालत से एलिजिबल मेंबर्स को 4 अतिरिक्त माह का टाइम भी मिला।
पेंशनधारकों के लिए आखिरी तारीख
EPFO ने हायर पेंशन के ऑप्शन/ जॉइंट ऑप्शन की वैलिडिटी में अप्लाई करने को ऑनलाइन सर्विस दी है। यह सर्विस 26 जून 2023 तक रहेगी। समस्या के हल को 15 दिनों का आखिरी चांस मिला और अप्लाई करने की तारीख 11 जुलाई 2023 रखी थी।
नियोक्ताओं के लिए आखिरी तारीख
नियोक्ता को ऑनलाइन सैलरी डिटेल्स देने को 3 माह का और टाइम मिला था। आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 की गई। कर्मियों के अनुरोध पर EPF ए टाइम को 31 मई 2024 तक बढ़ाया।