NPS में आने वाले सरकारी कर्मियों का निधन होने पर उसकी फैमिली को 2 टाइप की पेंशन मिलती है जोकि केंद्रीय सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 10 के मुताबिक मिलेगी। सर्विस में कर्मी को 2 ऑप्शन भरने होंगे जिसमे निधन के बाद परिवार वालो को पेंशन देने को भरना है। दो में से एक ऑप्शन चुनना होगा।
पहला विकल्प क्या है?
यदि कर्मी अपने परिवार को निधन के बाद पुरानी पेंशन स्कीम के मुताबिक पेंशन देना चुनता है तब उसके NPS अकाउंट में जमा सरकार के पैसे और इस पर मिले ब्याज को सरकार वापस लेती है। NPS अकाउंट में कर्मी के अंशदान फैमिली को मिलेगा। फिर फैमिली को हर माह में OPS के मुताबिक पेंशन मिलेगी।
दूसरा विकल्प क्या है?
ऐसे ही कर्मी NPS में ही रहे और कर्मी के निधन होने पर फैमिली को NPS अकाउंट की रकम का 20 फीसदी एकमुश्त मिलेगा। साथ ही 80 फीसदी राशि हर माह पेंशन मिलेगी। यहां सरकार NPS अकाउंट की रकम को नहीं लेती है।
विकल्प नही दिया तो क्या होगा
अगर कर्मी इस बारे में अपना ऑप्शन नहीं चुने तब शुरू के 15 सालो की सर्विस में पुरानी पेंशन स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें यदि कर्मी का निधन 15 सालो में ही हो तो फैमिली को पुरानी पेंशन से पेंशन मिलेगी। 15 सालो के बाद डिफॉल्ट NPS में हितलाभ लेने का ऑप्शन जारी होगा।
परिवार को मिलनेवाले लाभ
NPS में कवर कर्मी का सर्विस में निधन होने पर निम्न हितलाभ मिलेंगे,
- सरकारी कर्मी से दिए ऑप्शन के मुताबिक फैमिली को पेंशन है। यदि वो OPS में ऑप्शन चुनते हो तो उनकी फैमिली CCS पेंशन नियम 2021 के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम से पेंशन लेंगे।
या
अगर सरकारी कर्मी NPS में हितलाभ का ऑप्शन चुने तो उसकी फैमिली को NPS के तहत एनपीएस अकाउंट के पैसे हर माह पेंशन मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त फैमिली को डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा, अवकाश नकदीकरण के पैसे मिलेंगे, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह विमा स्कीम का फायदा मिलेगा और CGHS के फायदे फैमिली को मिलेंगे।
पुरानी पेंशन का विकल्प देने पर OPS जैसी कार्यवाई
यदि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन स्कीम को चुने तो कर्मी के निधन होने पर पुरानी पेंशन लेने की कार्यवाही होगी। ये कार्यवाही 1 जनवरी 2004 के पहले के कर्मचारियों की तरफ लागू होगी। इसमें NPS में सरकारी कर्मी के PRAN को बंद करने का प्रोसेस होगा। एनपीएस अकाउंट में जमा अंशदान को सरकार ब्याज सहित वापस लेगी। कर्मी का अंशदान उनके नॉमिनी को एकमुश्त मिलेगा।
OPS विकल्प न देने पर कार्यवाई
वो सरकारी कर्मी जोकि मृत्यु के बाद NPS से हितलाभ को चुने थे तो कर्मी के PRAN नंबर को बंद कर देंगे। कर्मी की फैमिली को NPS अकाउंट से नियमानुसार पेंशन मिलेगी। दूसरे लाभ जैसे डेथ ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं CGHS सुविधा दोनो दशाओं में मिलेंगे।