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पेंशनधारकों को 20% बढी अतिरिक्त पेंशन पाने में 80 साल आयु की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया

Additional Pension News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंशनर की उम्र 79 साल पूरी होते ही और 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक माह के भीतर अतिरिक्त पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया।

By allstaffnews@admin
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है जोकि कहता है कि जिस समय पर किसी पेंशनर की आयु 79 साल पूर्ण होती है और वो 80वे साल में प्रवाह करेगा तो वो अतिरिक्त पेंशन पाने का अधिकारी होगा। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता की पीठ में प्रदेश सरकार को निर्देश मिले है कि वो एक रिटायर चिकित्सक को 1 माह के अंदर ही अतिरिक्त पेंशन की पेमेंट करें।

पूरा केस क्या था?

डॉ केके कौल ने इस केस में पिटीशन दायर की थी। कौल का रिटायरमेंट जून, 1991 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (जबलपुर) से डीन की पोस्ट से हुआ था। ऑफिसियल रिकॉर्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1932 दर्ज हुई है। डॉ कौल ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि वो 79 साल की उम्र को पूर्ण कर चुके है किंतु अब भी उनको पेंशन में बढ़ोत्तरी का फायदा नहीं मिल पाया है।

पेंशन नियमानुसार वृद्धि के प्रावधान है

मध्य प्रदेश सिविल सर्विस पेंशन के नियमानुसार, 80 से 85 साल के मध्य आयुवर्ग के पेंशनर्स को 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 साल में 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन, 90 से 95 साल में 40 फीसदी और 95 से 100 साल में 50 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 100 साल की उम्र होने पर पेंशन में 100 फीसदी की बढ़ोत्तरी का नियम है।

सरकार के कैलकुलेशन पर आपत्ति

याची के वकील आदित्य सांघी का कोर्ट में तर्क था कि प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोत्तरी का कैलकुलेशन उस समय होता है जबकि पेंशनर 80 साल की उम्र को पूर्ण कर लेता है। किंतु 79 साल की उम्र के पूर्ण होने पर और 80वे साल में आने से ही वो 20 फीसदी पेंशन वृद्धि का अधिकारी होता है। इस तरह से 80वे साल में आने पर ही पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। वकील का पक्ष है कि सरकार के इसी कैलकुलेशन के फॉर्मूले की वजह से काफी पेंशनर्स को उनका सही हक नही मिल पा रहा है।

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कोर्ट का फैसला और आदेश

न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने दोनो ही पार्टियों के तर्कों को सुनकर फैसला किया कि सरकार का ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला ठीक नही है। कोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश है कि वो याची को 80 साल में प्रवेश लेने के अनुसार ही पेंशन की पेमेंट करें। कोर्ट का कहना है कि 1 माह के अंदर ही पुरानी अवधि की बढ़ी हुई पेंशन की रकम की पेमेंट करें।

केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय दिया

इस तरीके से केंद्र की सरकार को भी इस मामले में निर्णय लेना होगा और 79 साल की आयु पूर्ण करने पर 80वे साल में आते ही 20 फीसदी का लाभ देना चाहिए। बीते दिनों पेंशन से ही जुड़े एक अन्य केस में भारत सरकार ने लोकसभा में साफ कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में जाने के टाइम लिमिट में वृद्धि का प्रपोजल नही है।

साल 2004 की पहली तारीख के पश्चात नौकरी पाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मी के लिए NPS जरूरी है। यहां पर स्विच करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 और फैसला करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 रखी थी।

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