अब जन्मतिथि सत्यापन में आधार कार्ड मान्य नहीं, EPFO की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ

EPFO Adhar Update: EPFO ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। UIDAI के निर्देशों के अनुसार, अब आधार कार्ड केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य होगा, लेकिन जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

By allstaffnews@admin
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आधार कार्ड के लिए अक्क्सर कुछ नई अपडेट आते रहते है और इसी कढ़ी में EPFO की तरफ से आधार कार्ड पर एक नया अपडेट देखने को मिला है। बीते दो EPFO (कर्मचारी भविष्य संगठन) ने जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को सूचीबद्ध स्वीकृत डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया है। 16 जनवरी में आए एक परिपत्र नंबर (WSU/2024/1/UIDAI Matter/4090) के अनुसार रोजगार निकाय कहते है कि इस फैसले को UIDAI के एक निर्देश के बाद लिया है।

Adhar Card : अब जन्मतिथि में सत्यापन में आधार कार्ड मान्य नहीं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से नया अपडेट आया है जिसके मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के काम में आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। EPFO की तरफ से यूआईडीएआइ (आधार कार्ड का विभाग) की नई गाइडलाइन आने पर जन्मतिथि के सत्यापन की लिस्ट से बाहर किया गया है। अब यह फैसला हो जाने पर ईपीएफओ के करोड़ों खाताधारक जन्मतिथि के अपडेशन में आने आधार कार्ड को यूज नहीं कर सकेंगे।

आधार कार्ड सिर्फ नागरिक की आईडी और पते में ही मान्य-UIDAI

बीते दिनों में UIDAI की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था कि आधार कार्ड 12 अंकीय खास आईडी होती है जोकि भारत सरकार की तरफ से जारी होती है। इसको भारत के किसी भी नागरिक की आईडी एवं उसके पते के प्रमाण के साक्ष्य की तरफ से मान्यता मिली है। इसको किसी नागरिक की पहचान के वेरिफिकेशन में यूज कर सकते है किंतु ये जन्मतिथि का प्रूफ नही होगा। इस कारण से जन्मतिथि के प्रूफ के रूप में प्रस्तुत होने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को निकाला जाता है।

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लिस्ट से आधार कार्ड को हटा रहे है

ध्यान दें कि EPFO ने कहा है कि जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड के यूज यूज को स्वीकृत डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाए जाने की आवश्यकता है। इसी कारण से आधार कार्ड को जन्मतिथि में सुधार के स्वीकृत डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से हटा रहे है। इससे पूर्व में UIDAI यह भी कह चुका है कि EPFO जैसे संगठनों में जन्मतिथि के सत्यापन में आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाता रहा है। अब आधार व्यक्ति के पहचान के प्रूफ की तरफ से काम करेगा किंतु आधार अधिनियम, 2016 के मुताबिक जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा।

जन्मतिथि सत्यापित करने वाले वैलिड दस्तावेज

  • जन्म-मृत्यु के राजिस्टार में से जारी हुआ बर्थ सर्टिफिकेट।
  • देश के किसी मान्य बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से मिली मार्कशीट।
  • स्कूल को छोड़ने का प्रूफ जोकि नाम और जन्मतिथि को दर्शाता हो।
  • केंद्र या प्रदेश सरकार के सेवा रिकार्ड पर बेस्ट सर्टिफिकेट।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैनकार्ड।
  • सरकारी निवास प्रमाण पत्र।
  • सिविल सर्जन से दिया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट।

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