केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS-95) में बदलाव कर चुकी है और इसका नाम कर्मचारी पेंशन योजना 2024 कर दिया गया है। सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया है कि 6 माह से कम अंशदान की सर्विस के कर्मियों को पेंशन स्कीम के मेंबर्स भी डिपॉजिट के फायदे ले पाए। यह संशोधन हर साल कर्मचारी पेंशन स्कीम के 7 लाख से ज्यादा उन मेंबर्स को फायदा देगा जोकि 6 माह से कम अंशदान की डिपॉजिट के बाद स्कीम को छोड़ दे रहे है।
टेबल D संशोधित हुई
भारत सरकार की तरफ से टेबल D में संशोधन हुआ है और ये तय किया है कि मेंबर्स को आनुपातिक डिपॉजिट का फायदा देने को सर्विस के हर एक पूरे माह को ध्यान में रखे। डिपॉजिट फायदे की रकम अब मेम्बर से दी हुई सर्विस के पूरे माह की गिनती और उस सैलरी पर डिपेंड होगी, जिस पर कर्मचारी पेंशन स्कीम का अंशदान मिला था।
केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPS-95 के अंतर्गत टेबल D को संशोधित कर दिया है। यह स्कीम के पैरा 14 के अंतर्गत डिपॉजिट फायदे की कैलकुलेशन में यूज होती है।
- सर्विस सालो की जगह सर्विस के पूरे माह आधार होंगे
पूर्व तक सर्विस के सालो को कैलकुलेशन का आधार मानते थे। अभी से पेंशन के अयोग्य रहने वाले केसों के लिए सर्विस के पूरे माह को डिपॉजिट फायदे की कैलकुलेशन में आधार मानेंगे।
- नोटिस की तारीख के बाद प्रत्येक केस पर लागू
नई टेबल D, स्कीम के पैरा 6A के मुताबिक, सर्विस को छोड़ने के तिथि के बाद भी नोटिस की तिथि के बाद निपटान किए प्रत्येक डिपॉजिट फायदे के केस में लागू होगी।
- 58 साल उम्र से पहले के केस अपवाद
सिर्फ वो ही केस अपवाद रहेंगे जिसमे मेंबर ने 14/06/2024 से पूर्व 58 साल की उम्र के हो। इन केसों में चूंकि 58 साल की उम्र पूर्ण करने की डेट मतलब स्कीम से बाहर निकलने की तिथि नोटिस की तिथि से पूर्व है। इस कारण इनमे कैलकुलेशन पुरानी टेबल D के अनुसार होती रहेगी।
- संशोधित टेबल D की अहमियत
नई टेबल के यूज से वैसे मेंबर्स को फायदा रहेगा जोकि कम सर्विस टाइमपीरियड वाले हो किंतु उनका योगदान रेगुलर रहा हो। इससे तय होगा कि उनको अपने योगदान के मुताबिक सही डिपॉजिट फायदा मिले।
- मेंबर्स के हित सुरक्षित
इस बदलाव का मुख्य प्रयोजन वैसे मेंबर्स के हित हो सुरक्षा देना है जोकि शॉर्ट टर्म सर्विस के बावजूद स्कीम में योगदान देते है। यह उनको भविष्य में आर्थिक सहायता देगा।
दिक्कते दूर हो जाएगी
अभी तक डिपॉजिट फायदे का कैलकुलेशन पूरे सालो में अंशदायी सर्विस टाइमपीरियड और अंशदान देने वाली सैलरी के अनुसार होता है। इस कारण अंशदायी सर्विस के 6 माह और ज्यादा टाइमपीरियड के बाद ही मेंबर्स इस डिपॉजिट फायदे के पात्र रहते थे। किंतु 6 माह या इससे पूर्व अंशदान करके छोड़ने पर मेंबर्स को डिपॉजिट फायदा नहीं होता था।
इनको निकासी लाभ मिलेंगे
यह संशोधन 14/06/2024 तक 58 साल की उम्र न होने वाले स्कीम के मेंबर्स को फायदा पहुंचाएगा।