कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) के मेंबर्स को नौकरी से सेवानिवृति के बाद एक बार में पैसे मिलने के साथ ही मासिक आधार पर पेंशन भी मिलती है। ये मासिक पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम या एंप्लाइज पेंशन स्कीम (EPS 95) के अंतर्गत दी जाती है। किंतु EPS पेंशन को लेने में तय प्रोसेस को करना अनिवार्य हो जाता है।
फॉर्म 10D भरना है जरूरी
EPF अकाउंट से पेंशन लेने में फॉर्म 10D को भरना होगा जोकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से जारी हुआ अहम डॉक्यूमेंट होता है। इसी फॉर्म से सदस्य कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS 95) के अंतर्गत मासिक पेंशन का दावा कर पाता है। इस फॉर्म को पेंशन का मुख्य दावेदार भरता है। किंतु EPF सदस्य के निधन पर उसके फैमिली मेंबर्स जैसे पति/ पत्नी, बच्चे, आश्रित मां-बाप या नॉमिनी।
फॉर्म 10D में जरूरी दस्तावेज
- पारिवारिक मेंबर्स के बर्थ सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- पति-पत्नी के 3 सत्यापित पासपोर्ट फोटोज
- मेंबर्स के नाम पर प्रिंटेड बैंक खाता पासबुक (सत्यापन के लिए)।
पेंशन पाने के प्रोसेस को कम समय में पूर्ण करने को फॉर्म 10D ठीक से भरकर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट को संलग्न करना अनिवार्य है। ये सभी पॉइंट्स फॉलो करके ही EPF मेंबर्स या उनके फैमिली मेंबर्स बगैर कोई दिक्कत के मासिक पेंशन के ऑनलाइन आवेदन को कर सकेंगे। आगे के लेख में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस बता रहे है।
EPS में पेंशन लेने वाले लाभार्थी
- रिटायरमेंट पेंशन – सदस्य के 58 साल आयु पूरी हो जाने पर इस पेंशन का क्लेम हो सकता है।
- घटी हुई पेंशन – सदस्य को 50 से 58 साल की आयु में जॉब छोड़ने पर इस पेंशन को लेने का मौका है।
- विकलांगता पेंशन – यदि सदस्य विकलांग हो जाने के कारण जॉब छोड़ देता हो तो वो विकलांगता पैंशन पाने का अधिकारी हो जाता है।
- विधवा एवं बच्चे की पेंशन – इसको सदस्य के देहांत हो जाने पर पति/ पत्नी और बच्चे दावे कर सकते है।
- माता-पिता – यदि मरे हुए सदस्य के पति/ पत्नी और बच्चे न हो तो उसके आश्रित माता-पिता को पेंशन के दावे करने होंगे।
- नॉमिनी पेंशन – यदि सदस्य की फैमिली न हो तो उसके द्वारा चुने नॉमिनी को इसका दावा करना होगा।
EPS का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस
- सबसे पहले EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in ओपन करें।
- यहां “Services” में “For Employees” ऑप्शन चुने।
- नीचे स्क्रोलिंग से “Online Services” को चुने।
- यूनिफाइड मेंबर ई-सेवा वेबपोर्टल पर UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाए।
- “Online Services” को चुनकर मिले ऑप्शन में “फॉर्म 10D” को चुने।
- अपने बैंक अकाउंट की डीटेल्स की पुष्टि कर लें।
- अब “नियम-शर्तो” का बॉक्स टिक करें।
- ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस के लिए “Proceed” को चुने।
- फैमिली मेंबर्स की डीटेल्स का सत्यापन करें।
- “Choose File” विकल्प चुनकर अपने नाम की पासबुक को अपलोड करें।
- डाली हुई डीटेल्स को चेक करके “Get OTP on Your Adhaar Registerd Number” को चुने।
- मिले मोबाइल OTP को वेरीफाई करके फॉर्म जमा करें।