UPS पेंशन स्कीम में सुधार को पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखी गई, सरकारी कर्मचारियों में पेंशन स्कीम पर काफी सवाल

UPS Pension News: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। नेशनल मिशन फोर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने UPS में सुधार की मांग की है, जिसमें पेंशन गारंटी, न्यूनतम सेवा अवधि में बदलाव, और VRS के नियमों में संशोधन शामिल हैं।

By allstaffnews@admin
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केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर काफी कर्मचारी प्रश्न पूछने लगे है। अधिकतर संगठन इसके विरोध में खड़े है और पुरानी पेंशन योजन लाने की डिमांड कर रहे है। देश में नेशनल मिशन फोर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल प्रधानमंत्री के पत्र तक भेज चुके है।

UPS में कई सुधारों के लिए पत्र

डॉ पटेल ने पीएम को लिखे पत्र में 91 लाख कर्मियों के लिए UPS में काफी बदलाव की डिमांड की है। ऐसे अंतिम वेतन के 50% निश्चित पेंशन की गारंटी में मिनिमम सेविस को 25 वर्ष से 20 वर्ष करने की भी डिमांड है। रिटायरमेंट और VRS में कर्मी के अंशदान के ब्याज समेत वापसी आदि मुख्य डिमांड है।

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कर्मचारियों में नेगेटिव भावना आएगी

डॉ पटेल अपने पत्र में लिखते है कि NPS रिव्यू कमेटी ने NPS में थोड़े चेंज करके UPS के ब्यौरे को पेश किया है। किंतु यह बहुत अतर्कपूर्ण और असंगत है। इसको लेकर भारत में फिर से कर्मियों के दिमाग में सरकार को लेकर नेगेटिव भावना आए है। उस समय पर भारत के सभी कर्मियों को यह विश्वास हुआ जिस समय आपकी तरफ से स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) को वार्ता पर बुलाया था।

पीएम मोदी से 5 मांगे की गई

  • आखिरी सैलरी के 50% निश्चित पेंशन की गारंटी में मिनिमम सर्विस को 25 की जगह 20 साल करें। ऐसे केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी से भी इंसाफ हो पाएगा। 25 वर्ष की वजह से उनके साथ भी विसंगति उत्पन्न हुई है।
  • रिटायरमेंट/ VRS पर निश्चित तौर पर कर्मी अंशदान को ब्याज समेत वापस किया जाए। ऐसे वृद्धावस्था में भी कर्मी अपने पैसे को खर्च पाएगा जैसे घर बनाने, तीर्थ जाने आदि कामों।
  • VRS में भी 25 वर्ष की जरूरी सर्विस के स्थान पर 20 वर्ष हो। ये नियम, भारत सरकार के OPS में आने वाले कर्मियों पर में होगा। ऐसे दोनो कर्मियों में बराबरी के अधिकार का कानून पालित होगा। ऐसे न करने पर कोर्ट केस में वृद्धि होगी।
  • VRS ले रहे कर्मी को इच्छानुसार रिटायर होने की तिथि से ही 50% निश्चित पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था हो न कि रिटरमेंट की तारीख से। इसमें देखे तो UPS में मंत्रिमंडल का निर्णय है कि VRS ले रहे कर्मी को पेंशन, सेवानिवृति की तिथि मतलब 60 वर्ष की आयु के उपरांत ही मिले। यहां पर सरकार VRS लेने पर 10 सालो तक कोई पेंशन नहीं दे रही है। आखिर VRS लेने पर 60 से 65 साल तक जीवित रहने की गारंटी क्या है।
  • NPS रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट शीघ्रता से पब्लिक हो।

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