संगठित क्षेत्र में जॉब कर रहे लोगो के लिए PF खाते की राशि काफी बड़ा सहारा रहती है। यहां पर एमरजेंसी आने पर खरी अपने जमा पैसे की निकासी भी कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संघठन (EPFO) भी कई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए PF पैसे निकालने का मौका देता है। EPFO स्कीम का टारगेट संगठित सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने पर जिंदगी के लिए तय रिटायरमेंट कोष और पेंशन के द्वारा वित्तीय सुरक्षा देना है।
किंतु कोई भी कर्मी खाते के मैच्योर होने से पूर्व भी अपनी जरूरत के लिए आंशिक या पूरे पैसे को निकल सकता है। किंतु अब बीते दिनों में EPFO की तरफ से पैसे निकालने के नियमो को परिवर्तन भी हुए है। इससे कर्मी पर टैक्स का भार भी बढ़ा है तो EPFO के नए नियमों को जान लें।
EPF निकासी का नया नियम 2024
नॉर्मल कंडीशन में यदि कोई कर्मी बगैर कोई ब्रेक या फिर गैप के रेगुलर जॉब करने में लगा हॉट ओ वो रिटायरमेंट से पूर्व अपने PF के फंड को नहीं निकाल पाएगा। किंतु यहां पर किन्ही खास कंडीशन में आंशिक फंड को निकालने की परमिशन होगी। इनमे मेडिकल एमरजेंसी, हायर एजुकेशन, मकान लेना या निर्माण करना आदि है।
यदि किसी कर्मचारी ने अपनी जॉब को गंवा दिया हो तो वो एक माह तक बेकार रहने पर अपने PF फंड का 75 फीसदी या 2 माह के बाद पूर्ण जाम राशि की निकासी कर सकेगा। किंतु इस काम में कर्मी को अपनी बेकारी की घोषणा करनी होगी।
फंड निकालने पर 30% टैक्स का गणित
PF के फंड में आंशिक या फिर पूरी टैक्स फ्री निकासी में ये जरूरी ही जाता है कि PF खाताधारक ने स्कीम में 5 सालो तक अंशदान को पूरा किया हो। किंतु अगर निकाली जाने वाली रकम 50 हजार रुपए से कम रहती है तो इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि अकाउंट को ओपन करने के 5 सालो के अंदर EPF खाते से निकाली जा रही रकम 50 हजार रुपए ज्यादा हो तो इस पर खाताधारक को 10 फीसदी TDS भी देना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखे कि खाताधारक के पास पैनकार्ड होने पर 10 फीसदी टैक्स और पैनकार्ड न होने पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
अब घर पर ही पर EPFO टोकन
अब से EPFO से खाताधारको को अपने कार्यों के लिए देर तक लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देशभर के क्षेत्रीय EPFO ऑफिस में एक्सपीरियंस केंद्रों को खोलकर कियोस्क मशीन लग रही है। इस मशीन से खाताधारक घर पर ही टोकन ले सकेंगे और विभाग की तरफ से जल्द ही QR कोड भी लाया जाएगा।