केंद्रीय कर्मचारियों को LTC में ज्यादा फायदे देगी सरकार, DoPT आर्डर में 2 सालो तक टाइमपीरियड बढ़ा

DoPT Order: सरकार ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की LTC सुविधा को 2 साल बढ़ाकर 25 सितंबर 2026 तक किया। अब केंद्रीय कर्मी इन स्थानों पर हवाई यात्रा का लाभ लेकर छुट्टी यात्रा छूट (LTC) प्राप्त कर सकेंगे।

By allstaffnews@admin
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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से सरकारी कर्मियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सैर को लेकर छुट्टी यात्रा छूट (LTC) सुविधा में 2 सालो की वृद्धि की गई है। ये रिहायत इसी साल की 25 सितंबर को समाप्त हो रही थी और इसको बढ़ाकर 25 सितंबर 2026 किया जा चुका है। इसके बाद केंद्र सरकार के योग्य ऑफिसर्स और कर्मियों को अपने गृह नगर जाने के स्थान पर जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जाने में LTC के लाभ ले सकेंगे।

केंद्रीय कर्मियों को LTC का फायदा

केंद्र सरकार के योग्य कर्मियों को उनके गृहनगर जाने के बदले में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, और अंडमान निकोबार  में जाने को LTC का लाभ ले सकेंगे। साथ ही अयोग्य सरकारी कर्मी भी एयरोप्लेन के सफर का फायदा ले सकेंगे। वो अपने मुख्यालय से इकोनॉमिकल क्लास से जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, और अंडमान निकोबार की हवाई की उड़ान भर सकेंगे।

DoPT के अनुसार, इस तरह के सरकारी कर्मी जोकि होम टाउन और मुख्यालय/ तैनाती का स्थान एक ही होने पर उनको ये फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी कि वो अपने गृह नगर NTC को बदल न पाएंगे। जिन भी सरकारी कर्मी का गृहनगर पूर्वोत्तर, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार में होगा तो उनको गृह नगर NTC को बदलने का फायदा मिल जाएगा।

3 क्षेत्रों में LTC का फायदा

नए ज्वाइन हुए कर्मियों को 4 वर्ष के ब्लॉक समयसीमा में 3 गृह नगर LTC में से एक गृहनगर LTC में बदल सकेंगे। साथ ही उनको एक एक्स्ट्रा गृह नगर बदलने LTC का मौका भी रहेगा। ऐसे वो 4 सालो के ब्लॉक समयसीमा में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का सफर कर पाएंगे। वो सरकारी कर्मी जोकि गृहनगर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और अंडमान निकोबार में हो तो उनको गृहनगर NTC को बदलने की सुविधा मिल जाएगी। उनको अपने गृहनगर के अलावा बचे हुए 3 इलाको में LTC सफर करने की परमिशन होगी।

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दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान

DoPT के एक ऑफिसर के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (LTC) नियम 1988 में रिहायत देकर सरकारी कर्मी को केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित राज्य लद्दाख, पूर्वोत्तर प्रदेशों और केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सफर करने को हवाई सफर करने की परमिशन रखेंगे। सरकारी कर्मी के मामले में ये के काफी खास और बड़ी न्यूज है।

योग्य सरकारी कर्मी 4 सालो के ब्लॉक में उनके एक होम टाउन को बदले के साथ पर जम्मू-कश्मीर या उत्तर पूर्व या इन सभी में से किसी में LTC का फायदा ले सकेंगे। प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को ये सलाह मिली है कि वो कर्मी के सफर के असली खच और उनके द्वारा दी गई लागत के मध्य विसंगली की चेकिंग को लेकर एयर टिकट को वेरीफाई करें। LTC स्कीम में गड़बड़ी करने से अर्थ दंड या अन्य कार्यवाही के प्रावधान है।

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