केंद्र सरकार ने CGHS (Central Government Health Scheme) लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम उठाया है। हाल ही में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन्स (HCOs) को सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली और समय पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है।
CGHS लाभार्थियों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें सेवाओं में देरी, कैशलेस सुविधा का अनुपालन न होना, अनुचित व्यवहार, और अधिक बिलिंग शामिल थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
कैशलेस CGHS सुविधा:
सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को भर्ती के समय कैशलेस सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा। HCOs द्वारा किसी भी प्रकार का अग्रिम जमा या डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा, और सभी खर्चे CGHS द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाए जाएंगे।
नोडल अधिकारी की जानकारी:
प्रत्येक HCO को यह सुनिश्चित करना होगा कि नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया गया हो। नोडल अधिकारी CGHS लाभार्थियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
CGHS कियोस्क (हेल्प डेस्क):
सभी HCOs में एक समर्पित CGHS कियोस्क स्थापित किया जाएगा, जो लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेगा। इस कियोस्क में कार्यरत कर्मचारी CGHS की सभी प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का पूर्ण ज्ञान रखेंगे।
आपातकालीन सेवा:
आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को तुरंत चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में मेमो की मांग नहीं की जाएगी, और बिना किसी देरी के आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
रबर स्टैम्प की अनिवार्यता समाप्त:
OPD या भर्ती मेमो पर रबर स्टैम्प की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया जा सके।
डबल बिलिंग पर सख्त रोक:
डबल बिलिंग की किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। HCOs को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सेवा के लिए केवल एक ही सही और मान्य बिल तैयार किया जाए।
सम्मानजनक उपचार:
HCOs को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी CGHS लाभार्थी के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए। किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों का CGHS कार्ड HCO द्वारा नहीं रखा जाएगा।
अन्य जांच/प्रक्रिया का कोटेशन:
यदि किसी लाभार्थी को ऐसी जांच या प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो CGHS सूची में नहीं है, तो HCOs को उसका कोटेशन प्रदान करना होगा। इस बारे में लाभार्थी को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।
सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों का कैशलेस उपचार:
वैध CGHS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों को सभी CGHS पैनलयुक्त HCOs में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए।
वरिष्ठ CGHS लाभार्थियों का OPD परामर्श:
75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को सीधे OPD परामर्श प्रदान किया जाएगा, बिना किसी रेफरल के।
CS(MA) लाभार्थियों का उपचार:
CS(MA) लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को CGHS दरों पर उपचार प्रदान किया जाएगा।
जेनरिक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन:
HCOs को दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन में सरकारी नीति का पालन करते हुए केवल जेनरिक दवाओं का नाम लिखना होगा।
अनुपालन रिपोर्ट और सख्त कार्रवाई
ये नए दिशानिर्देश CGHS लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत हैं, जो उनकी चिकित्सा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए HCOs को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी भी प्रकार की अधिक बिलिंग, अग्रिम भुगतान, या लाभार्थियों के उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होती है, तो Mou के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इन सुधारों से CGHS लाभार्थियों को बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा और उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सकेगा। सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे लाभार्थियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी।