केंद्रीय पेंशनर्स को सरकार की तरफ से अच्छी खबर मिल रही है चूंकि अब केंद्रीय संस्थानों से रिटायरमेंट लेने वालो को पेंशन जारी होने का प्रोसेस जल्दी करेगे। केंद्र सरकार की जांच में ये दिखा है कि रिटायर लोगो को पेंशन की प्रक्रिया में काफी दिक्कत हो रही है। बीते दिनों में एक आधिकारिक ज्ञापन को देकर यह बात सामने आई कि पेंशन के केस को पूरा करें इन देरी के बढ़ने से केंद्रीय पेंशनर्स पर असर हो रहा है।
वित्त मंत्रालय ने टाइमलिमिट पर मेमोरेंडम
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ रहे केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड (Expenditure Coordination Section) की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम देकर प्राधिकारी को निर्देश मिले है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के अंतर्गत निश्चित टाइमलिमिट को कड़ाई से मानने की बात कही है। यह ज्ञापन टाइम लिमिट में पेंशन की पेमेंट को तय करने की जरूरत को अंडरलाइन करता है।
बढ़ने वाली बैकलॉग से पेंशनर्स को दिक्कत होने लगी है और जरूरी टाइम लिमिट में समायोजन करने और रिटायर होने वाले लोगो पर गलत वित्तीय दबाव में कमी लाने की मांगे भी होने लगी है।
सरकारी पेंशन में डेडलाइन पर नए सरकारी नियम
- वेरिफिकेशन और तैयारी – सेवानिवृति के 1 वर्ष पूर्व सेवा की डीटेल्स और अन्य जरूरी कार्यों को सत्यापित करने की शुरुआत।
- फॉर्म सबमिट करना – सरकारी कर्मी को सेवानिवृति से 6 माह पूर्व अपने पेंशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा।
- कार्यालय का रिव्यू – ऑफिस के प्रमुख को रिटायरमेंट के 4 माह पूर्व पेंशन मामले को पेंशन अकाउंट ऑफिस में भेजना है।
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) – पेंशन अकाउट्स ऑफिस (PAO) को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करना पड़ेगा और रिटायरमेंट के 1 माह पूर्व इसको केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) में भेजना पड़ेगा।
अब भी फाइनल पेंशन लागू न होने पर टेंपरेरी पेंशन को दिया जाए। रिटायर लोग को टाइम पर पेंशन तय करने को PAO को ये निर्देश मिले है कि देरी से बचाव को इस पर सख्ती से अनुपालन हो और ये टाइम लिमिट ऑफिस के प्रमुखों से भी साझा हो।
साल 2024-25 में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मियों की पेंशन प्रोसेस को लेकर समय सीमा
- रिटायरमेंट की डेट।
- पेंशनर से ऑफिस प्रमुख को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की डेट (रिटायरमेंट से 6 माह पूर्व)
- ऑफिस के प्रमुख से पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसों को पेंशन के केस जमा करना (4 माह से ज्यादा नही)।
- पेंशन अकाउटिंग ऑफिस की तरफ से पेंशन को फिनालाइज करना और इसको केंद्रीय पेंशन अकाउटिंग ऑफिस में पहुंचाना (रिटायरमेंट डेट से 1 माह पूर्व)।