वर्तमान में कई प्रदेशों के 80 नगरों में CGHS सर्विस दी जाने लगी है और करीब 42 लाख लोगो को इन सर्विस का फायदा मिल रहा है। बीते दिनों ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आदेश आया है कि CGHS में केशलेस सर्विस पेंशनर्स, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, सेवारत CGHS/ DGHS और परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मी को जरूरी होगा।
42 लाख CGHS लाभार्थियों को बड़ी राहत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 42 लाख CGHS लाभार्थी बड़ी राहत पा रहे है। OPD में उपचार या हॉस्पिटल में एडमिट होने पर होने वाली काफी औपचारिकता से लाभार्थी को रिहायत मिल रही है। यदि किसी लाभार्थी ने हॉस्पिटल में एडमिट होना हो तो उनको परमिशन लेटर भी नही जमा करवाना होगा। साथ ही रेफरल मेमो में स्टाफ की जरूरत को भी हटाया गया है।
मंत्रालय के निर्देश कहते है कि CGHS लाभार्थी से CGHS कार्ड की छायाप्रति की डिमांड न हो। CGHS कार्ड को CGHS एप या डीजीलॉकर से वेरीफाई कर सकते है। CGHS के अंतर्गत पैनल में सम्मिलित हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक/ इमेजिंग, आंख और दांत चिकित्सा केंद्र को CGHS लाभार्थी को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी।
80 शहरों में CGHS सर्विस मिल रही है
यह जान लें कि इस समय में कई प्रदेशों में 80 शहरों में CGHS सर्विस मिल रही है। अब कोई भी हॉस्पिटल एंट्री के वक्त एडवांस डिपॉजिट/ पेमेंट के नियम नही रख सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर लाभार्थी अलग से फीस भी नही देगा। CGHS पैनल के किसी हॉस्पिटल या सेंटर, CGHS लाभर्थियों से CGHS कार्ड की कॉपी नहीं ली जाएगी। हर लाभार्थी को मुद्रित तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना है।
हॉस्पिटल या सेंटर में एक सपोर्टिव CGHS कियोस्क (हेल्प डेस्क) को लगाना होगा। साथ ही लाभार्थी की हेल्प को एक नोडल ऑफिसर भी रखना होगा और इस ऑफिसर का नाम एवं कॉन्टैक्ट नंबर अच्छे से प्रदर्शित हो। यदि नोडल ऑफिसर की पोजीशन में चेंज हो तो इसकी जानकारी तत्काल CGHS ऑफिस में देनी होगी। 70 साल या ज्यादा उम्र के लभ्ठी को CGHS वेलनेस सेंटर से रेफरल के बगैर ही लिस्टेड हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट OPD काउंसलिंग की परमिशन होगी।
आश्रित परिवार भी फायदा ले सकेगा
HCO को रेफरल प्रिंटआउट की 1 स्कैन कॉपी को रखना होगा और ओरिजिनल प्रिंट मरीज को वापस देना है। वैलिड CGHS कार्डधारक रिटायर एयर इंडिया के कर्मी भी CGHS लिस्टेड स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (HCO) में कैशलेस इलाज करवा पाएंगे। उनके बिल UTI ITSL पोर्टल के द्वारा संसाधित होंगे। CS (MA) और उनके आश्रित फैमिली के मेंबर CGHS के अंतर्गत मान्य HCO से CGHS दर पर इलाज करवा सकेंगे। डिस्चार्ज होने पर पेंशनर्स लाभार्थी से बिल वेरिफिकेशन और साइन करने होंगे। इसको NHA पोर्टल पर भी अपलोड करना पड़ेगा।