स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 42 लाख CGHS लाभार्थियों को बडी राहत मिल रही है। मिनिस्ट्री ने काफी ऑफिशियल प्रोसेस में छूट दी है जोकि इलाज को आसान करेगा।
अस्पताल में अनुमति पत्र की अनिवार्यता समाप्त
मिनिस्ट्री की घोषणनुसार किसी भी लाभार्थी का हॉस्पिटल में एडमिट होने पर परमिशन लेटर सबमिट करना अनिवार्य नहीं होगा। यह फैसला उपचार में देरी न होने के लिए लिया गया है।
रेफरल मेमो पर स्टाम्प अनिवार्य नहीं
CGHS लाभार्थी के लिए एक और अच्छी बात है कि रेफरल मेमो में स्टांप की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इस फैसले को ऑफिशियल काम में कमी करते हुए लाभार्थी का टाइम और मेहनत के बचाव को लेकर लिया है।
CGHS कार्ड की फोटोकॉपी नही देना
अब हॉस्पिटल, दायोग्रोस्तिक/ इमेजिंग सेंटर, आंख और दांत चिकित्सा केंद्र CGHS कार्ड की कॉपी की डिमांड नही करेंगे। CGHS कार्ड के वेरिफिकेशन में CGHS एप या डिजिलॉकर को यूज कर सकते है जोकि लाभार्थी को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से बचाएगा।
80 शहरों में CGHS सेवाओं का विस्तार
अभी देशभर के 80 शहरों में CGHS की सर्विस मिल रही है जिसका फायदा 42 लाख लोगो को मिल रहा है। अब इन सर्विस को ज्यादा बढ़िया करने में मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाईन निकली है जोकि मानना अनिवार्य है।
कैशलेस सुविधा अनिवार्य
मिनिस्ट्री साफ कर चुकी है कि कैशलेश CGHS सर्विस पेंशनभोगियों, संसद के भूतपूर्व और वर्तमान के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी और कार्यरत CGHS/ DGHS/ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मियों के लिए जरूरी होगा। यहां हॉस्पिटल में एंट्री के दौरान कोई भी एडवांस फीस नहीं ली जाएगी।
अस्पतालों को नई गाइडलाइन
पैनल से जुड़े हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर को ये साफ करना है कि वो CGHS लाभर्थियों को हाई क्वालिटी की सर्विस दें। वही हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर लाभार्थी से एक्स्ट्रा फीस भी नही लेनी है।
सीजीएचएस कियॉस्क और नोडल अधिकारी की नियुक्ति
मिनिस्ट्री की गाइडलाइट के अनुसार हर हॉस्पिटल और सेंटर में एक डेडीकेटेड CGHS कियोस्क (हेल्प डेस्क) लगाया जाए। साथ ही CGHS लाभार्थी की हेल्प को एक नोडल अफसर रखेगा।
सीनियर सिटीजन के लिए खास नियम
70 साल या ज्यादा उम्र के CGHS लाभार्थी को रेफलर के बगैर ही पैनलों के हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से OPD एडवाइज पाने की सुविधा मिले। इसमें पहले से तय नियम-शर्ते मान्य होगी।
रिटायर एयर इंडिया कर्मचारियों को सुविधा
मिनिस्ट्री की यह घोषणा है कि वैलिड CGHS कार्ड धारक रिटायर एयर इंडिया कर्मी भी प्रत्येक लिस्टेड स्वास्थ्य देखभाल संगठनों में कैशलेस इलाज करने योग्य होंगे। इनके बिल UTI ITSL पोर्टल से संसाधित होंगे।
गाइडलाइन मानना जरूरी
दिल्ली-NCR में मौजूद CGHS लिस्टेड हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर को ये नियम अच्छे मामले होगे। ऐसा न होने पर उचित एक्शन भी लेंगे।
CHSS or cghs me kya fark he. Npcil me chss scheme he. Kya chss valo par bhi cghs scheme ka laabh milega.