जो भी लोग हायर पेंशन के योग्य होंगे तो उनको एक गुड न्यूज़ मिल रही है चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से हायर पेंशन कर्मियों को एक बड़ी सुविधा देने वाला है। इसमें अब कर्मी अपने ही फंड से अंतर की रकम की कटौती कर सकेगे। अब आपको जानकारी दे दे कि इसके फायदे को किस प्रकार से लेना है।
यहां पर आपको जानकारी दे दे कि PF के दायरे में आ रहे जो भी ऑफिसर कर्मी हायर पेंशन के योग्य होंगे उन कर्मियों को भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से यह सर्विस दी जाने वाली है। इससे कर्मी हायर पेंशन में EPFO के द्वारा मिलने वाली अंतर की रकम को उसके जमा PF फंड में से कटवा सकेंगे। अब जो भी कर्मी 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत हुए हो तो उनको आने वाले समय में हायर पेंशन का फायदा मिल सकेगा।
वेतन के रिकॉर्ड का सत्यापन
आप यह जान ले कि हायर पेंशन के मामले में भोपाल में इसको लेकर EPFO की तरफ से कर्मियों के वेतन के रिकॉर्ड के सत्यापन होने लगा है। भोपाल रीजनल ऑफिस इंस्पेक्टर विभिन्न इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद इन कर्मियों की सैलरी के रिकॉर्ड को सत्यापित करने का काम करने में लगे है।
PF की अंतर की रकम को समझ ले
EPFO मामले के जानकारों के मुताबिक, मंडल ने 16 नवंबर 1995 से पेंशन के लायक सैलरी 5,000 रुपए तय कर दी थी। वैसे इसको 1 जून 2001 से 6,500 और इसके बाद 1 सितंबर 2014 से अभी तक पेंशन योग सैलरी 15,000 रुपए निश्चित कर दी। इस रकम पर कंपनी के अंशदान से 8.33% पेंशन फंड कटता है।
इसमें से जो हिस्सा केंद्र दे रहा है वो 1.16 फीसदी होता है इसमें EPFO के तरफ से लिए जा रहे 0.5 फीसदी प्रशासनिक प्रभार जोड़ते है। इसके बाद एरियर मिलाकर पूरी रकम बन जारी है। फिर इस पूरी रकम में हायर पेंशन बन जाने पर जो भी अंतर या डिफ्रेश आ रहा हो वो अंतर की रकम कही जाती है।