EPFO (एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड) से संगठित क्षेत्र के लाखो कर्मचारियों को सोशल सेफ्टी मिल रही है। इसे EPFO सदस्यों को प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन आदि के फायदे भी मिलते है। कर्मचारी पेंशन योजना को EPFO के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और EPS की लॉन्चिंग साल 1995 में हुई थी।
इस स्कीम का फायदा सिर्फ संगठित क्षेत्र के कर्मियों को न्यूनतम 10 सालो की जॉब करने पर मिलता है। लाभार्थी को 58 साल की आयु पूर्ण होने पर ही पेंशन का फायदा मिलता है। भारत जैसे देश में EPFO की काफी जरूरत है।
EPS-95 पेंशन के टाइप
EPFO न्यूजलेटर के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन योजना में अप्रैल 2024 से जून 2024 तक काफी टाइप के पेंशन मिलती है।
सुपरएन्युएशन पेंशन
जो भी कर्मचारी संगठित सेक्टर में 10 साल या ज्यादा जॉब कर लेता हो टी वो 58 वर्ष की आयु हो जाने पर रिटायर होने पर सुपरइन्येशन पेंशन पाता है।
अर्ली पेंशन
जो कर्मचारी 10 साल या ज्यादा समय तक जॉब कर लेता हो और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही रिटायर हो जाता है। इसके अलावा वो जॉब में नही रहता है तो वो अर्ली पेंशन का अधिकारी है।
विकलांगता पेंशन
जो भी कर्मचारी अपनी सर्विस में परमानेंट तरीके से या पूर्णतया विकलांग हो जाता है तो उसको EPS 95 के अंतर्गत विकलांगता पेंशन से आर्थिक मदद पा सकेगा।
विडो ऐंड चिल्ड्रेन पेंशन
किसी कर्मचारी के अकस्मात मरने की दशा में विडो एवं चिल्ड्रन पेंशन मतलब विधवा/ विधुर पेंशन योजना में उसके लाइफपार्टनर को आर्थिक मदद मिलती है। इनमे मासिक पेंशन की तरफ से जिंदा लाइफपार्टनर को फायदा मिलता है। इस प्रकार से वो अपनी जिदंगी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते है।
ऐसे ही EPS 95 के अंतर्गत चिल्ड्रन पेंशन स्कीम से मरने वाले EPFO मेंबर के 2 बच्चे आर्थिक मदद पा सकते है। प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक मासिक पेंशन का अधिकार रहता है। यह पेंशन इन बच्चो को पढ़ाई और लालन-पालन में सहायता देती है।
अनाथ पेंशन
यदि किसी मर चुके EPFO मेंबर का लाइफपार्टनर का भी देहांत हो जाता है तो इस दशा में उनके बच्चो को अनाथ पेंशन की तरह से आर्थिक मदद मिलती है। यह मासिक पेंशन अनाथ बच्चों को पढ़ाई एवं अन्य खर्चों में सहायता देती है।
नॉमिनी पेंशन
किसी EPFO सदस्य कर्मचारी की तरफ से तय किए नॉमिनी को इस पेंशन का फायदा मिलता है। इस सदस्य का लाइफपार्टनर या फिर बच्चे न होने की दशा में EPFO सदस्य के मरने पर तय किए नॉमिनी को यह पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य ने उसके पेरेंट्स को नॉमिनी बनाया हो तो तय किए गए हिस्से के अनुसार पेंशन की राशि दोनो मिलेगी। यदि इनमे से किसी एक को ही नॉमिनी चुना हो तो इसको ही पेंशन मिलेगी।
तो इस प्रकार से ये सभी अलग पेंशन स्कीम EPFO सदस्य और उनके परिजनों को काफी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।