केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश के करदाताओं को राहत देने के साथ ही सरकारी पेंशनभोगिय को अच्छी खबर मिली है। लेकिन अभी तक भी काफी संख्या में कर्मी और पेंशनभोगी इन बातो से परिचित नहीं है। ऐसे में जानकारी न होने से नुकसान हो सकता है तो आज की खबर को ध्यान दे पढ़े।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी के साथ ही सामान्य करदाता पर भी मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है। नई टैक्स रिजीम के ऑप्शन के चुनने वाले को इस बात का लाभ होगा। नए टैक्स रिजीम में मानक कटौती की सीमा पूर्व तक 50 हजार रुपए वार्षिक थी जोकि अब बढ़कर 75 हजार रुपए वार्षिक कर दी गई है।
सरकारी पेंशनभोगी को बड़ा फायदा
इस बार के बजट में वित्त मंत्री एक बड़ी घोषणा की थी किंतु काफी लोग ऐसे परिचित नहीं है। यह घोषणा सरकारी पेंशनभोगियो के लिए हुई थी। इस बार पारिवारिक पेंशन की कर सीमा को बढ़ाया गया है जोकि 15 हजार रुपए वार्षिक से बढ़कर 25 हजार रुपए वार्षिक हो गई है। अब पारिवारिक पेंशनभोगी को वार्षिक 25 हजार रुपए की कर रिहायत मिलेगी। इसके फायदे 2024-25 के वित्त वर्ष से मिलेगा।
पारिवारिक पेंशन क्या है?
सरकारी कर्मी को सेवानिवृति पर उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन की तरह से लाइफटाइम मिलता है। साथ ही हर 6 माह में बढ़ने वाले DA की पेमेंट होती है। वेतन आयोग से कर्मचारी की पेंशन संशोधित होती है। ऐसे ही पारिवारिक पेंशन को कर्मी के देहांत के बाद फैमिली को देते है।
पारिवारिक पेंशन के अधिकारी
साल 2004 से पूर्व जो कर्मी CCS पेंशन नियम 1972 के तहत नियुक्त हुए होंगे उनके देहांत के बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी। उसकी पत्नी को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी और महिला कर्मी के देहांत पर पति को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मृतक कर्मी की पत्नी न हो तो उसके माता-पिता को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, या फिर बच्चे को भी यह पेंशन मिलेगी।
मिलने वाली पारिवारिक पेंशन
CCS पेंशन नियम 1972, (वर्तमान में CCS पेंशन नियम 2021) के मुताबिक, सरकारी कर्मी या पेंशनर्स के देहांत पर उसकी बेसिक सैलरी 30 फीसदी पारिवारिक पेंशन की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा। यदि कर्मी का देहांत नौकरी के दौरान होता है तो उसकी फैमिली को 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ऐसी में कर्मी की आखिरी सैलरी का 50 फीसदी 10 साल तक पेंशन की तरफ मिलेगा। इन 10 वर्षो के बाद 30 फीसदी के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर दो नियम
- पहला नियम: सेवानिवृति के 7 सालो के भीतर कर्मी का डेंट होने पर फैमिली को बढ़ोत्तरी के साथ पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन ही फैमिली को मिलेगी और DA का फायद दिया जाएगा।
- दूसरा नियम: कर्मी के सेवानिवृत होने के 7 सालो बाद देहांत होता हो तो उसकी फैमिली को 30 फीसदी के अनुसार पेंशन दी जाएगी। यहां बढ़ी पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा।