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2006 के पहले के पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन देने के आदेश, पेंशन संशोधन के आदेश से भेदभाव खत्म होगा

New Pension Order: 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 33 साल की सेवा के बिना पूरी पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन 2006 के बाद यह अनिवार्यता समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया है।

By allstaffnews@admin
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नियमानुसार साल 2006 से पूर्व में जो भी पेंशनर्स सेवानिवृत हुए होंगे उनको पूरी पेंशन पाने में 33 सालो की सर्विस अनिवार्य थी। किंतु जो कर्मी इस कंडीशन को पूरी करने में असमर्थ थे उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। साल 2006 के बाद सेवानिवृत हुए पेंशनर्स के मामले में 33 सालो की सर्विस की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। ऐसे कर्मी की पेंशन संशोधित होगी।

2006 के पहले सर्विस के अनुपात में पेंशन

ध्यान रखे जो भी कर्मी साल 2006 के बाद सेवानिवृत हुए हो और उसकी सर्विस कितने भी सालो की रही हो तो उनको आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन की तरफ से मिलेगा। किंतु साल 2006 से पहले सेवानिवृत हुए कर्मियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और उनके सेवा काल के अनुपात में ही पेंशन दी गई।

जैसे कोई कर्मी 20 सालो की सर्विस कर चुका है तो उसको इसी आधार पर पेंशन मिलेगी और सर्विस 25 साल होने पर इसी सालो के हिसाब से पेंशन मिलेगी।

2006 के बाद बदला पेंशन नियम

ध्यान दें कि साल 2006 के बाद यह नियम बदलकर प्रत्येक पेंशनर्स (साल 2006 के बाद रिटायर हुए) को उनकी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के बराबर मिलेगी। अब सर्विस के टाइमपीरियड की बाध्यता को खत्म किया है। किंतु सरकार की इस नए नियम का लाभ सिर्फ 2006 के बाद रिटायर होने वालो को ही मिल रहा है।

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भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए पेंशनर्स

अब कुछ पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर भी इस नियम को पेंशन में भेदभाव कहा गया है। साल 2006 से पहले और बाद में सेवानिवृत होने वालो को एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। दोनो तरीके के पेंशनर्स पर एक जैसा ही नियम लगना चाहिए। पेंशन के मामले में भेदभाव नही होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कर्मी 2006 से पूर्व में सेवानिवृत हुए हो तो उनकी पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी से कम न हो। उनकी सर्विस के साल कुछ भी हो। अब जोकि भी 50 फीसदी से कम पेंशन ले रहे थे उनको एरियर देने के ऑर्डर हुए है। इसके बाद केंद्र सरकार को एक सर्वसमान्य सेकुलर भी निकालना पड़ा और इसमें साल 2006 से पूर्व के पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन के लाभ देने की बात है।

वंचित पेंशनर्स को फायदे पहुंचे

सर्विस टाइमपीरियड के मुताबिक पेंशन के नियम को समाप्त करते हुए आखिरी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के हिसाब से पेंशन वृद्धि का फ़ैसला हुआ। किंतु काफी पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिला है। इस बात के लिए भारत पेंशनभोगी समाज की डिमांड है कि ये लाभ शीघ्रता से 2006 के पूर्व वाले पेंशनर्स को प्रदान करें। जो भी लोग अभी वंचित है तो वो CPENGRAMS वेबपोर्टल पर अपनी कंपलेंट डाले।

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