सिनियर सिटीजन/ पेन्शनधारको को एक साथ मिले कई बडे तोहफे, सभी पेन्शनभोगी जरूर पढ़े

Senior Citizen Provisions: भारत सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 80 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को कई कर और वित्तीय छूट दी हैं। इनमें आयकर में छूट, अग्रिम कर, पेंशन में मानक कटौती, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट, और निर्दिष्ट रोगों के इलाज में वित्तीय राहत शामिल हैं।

By allstaffnews@admin
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भारत सरकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सिनियर सिटीजन और सुपर सिनियर सिटीजन को काफी टाइप की छूट और फायदे मिले है। केंद्र सरकार के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगो को सीनियर सिटीजन और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगो को सुपर सीनियर सिटीजन की तरफ से जानते है। केंद्र सरकार की ओर से सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को काफी तरीके की छूटे और फायदे मिलते है।

सिनियर सिटीजन को ये छूट मिलेगी

आयकर मे छूट

  • आम लोगो को 2,50,000 रुपए तक
  • सीनियर सिटीजन (60 साल से ज्यादा) को 3 लाख रुपए
  • सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल के ज्यादा) को 5 लाख रुपए।

अग्रिम कर में छूट

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स की पेमेंट में रिहायत होगी। अगर टैक्स/ साल 10 हजार रुपए से ज्यादा हो।

पेंशन पर मानक कटौती

  • पेंशन में 50 हजार रुपए की मानक कटौती मिलती है।

मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल खर्च में 25 हजार रुपए के स्थान आर 50 हजार रुपए की रिहायत मिलती है।

विकलांगता के अनुसार छूट

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80 डीडी के तहत विकलांगता के अनुसार 75 हजार से 1.09 लाख रुपए की रिहायत मिलती है।

निर्दिष्ट रोगों में छूट

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को कैंसर, पार्किसन, डिमेंशिया जैसे रोगों के उपचार में 1 लाख रुपए तक की रिहायत मिलती है। वह दूसरे लोगो को 40 हजार रुपए तक की छूट है।

कुल अहम फायदे

ब्याज इनकम पर छूट

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को आयकर अधिनियम सेक्शन 80 टीटीए के अंतर्गत बैंक/ पोस्ट ऑफिस से मिल रही इनकम पर।
  • 50 हजार रुपए सालाना की छूट।

टैक्स रिटर्न जमा करना

  • सीनियर सिटीजन को पेपर्स पर टैक्स दाखिल करने की परमिशन है वही दूसरे लोगो पर ई-फाइलिंग जरूरी है।

फॉर्म नंबर 15H का यूज

  • सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन RD, FD, लाभांश और पेंशन समेत दूसरे इन्वेस्टमेंट से इनकम को बैंक से TDS के दावे को लेकर फॉर्म नंबर 15 H को यूज करने का विकल्प है।

रिवर्स मॉर्गेज पर छूट

  • प्रॉपर्टी के रिवर्स मॉर्गेज को कैपिटलिस्ट फायदे में नहीं गिनेंगे और इसको इनकम में एड करने की रिहायत होगी।

टैक्स रिटर्न से छूट

  • अगर सीनियर सिटीजन की इनकम का रखी जरिया पेंशन और डिपॉजिट रकम का ब्याज हो तो बैंक टैक्स काटने में जिम्मेदार रहेगा।
  • 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स देने में रिहायत मिलेगी।

इन भी जानकारी पर आखिरी शब्द

इन सभी जानकारियों को जानने के बाद सभी लोगो को सीनियर/ सुपर सीनियर सिटीजन को इन फायदे और छूट को पहुंचाना चाहिए।

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