यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में आश्रित की तरफ से सिर्फ कर्मचारी की पत्नी को ही फैमिली पेंशन का अधिकारी समझा जायेगा। बीते दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अन्य प्रदेशों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बारे में चर्चा हो चुकी है। इस मीटिंग में UPS से जुड़ी डीटेल्स को दिया गया था और प्रदेश के आफिसर्स ने अपने प्रश्नों को भी रखा।
कर्मी के निधन के बाद सिर्फ पत्नी अधिकारी होगी
इस मीटिंग के दौरान इस बात को साफ कर दिया गया कि UPS में किसी लाभार्थी पेंशनर के निधन पर सिर्फ उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा जोकि रिटायरमेंट के समय पत्नी रही थी। अभी तक के तय नियमानुसार, पत्नी के साथ ही विधवा बेटी, अविवाहित बेटी, तलाकशुदा बेटी, लाचार बेटे-बेटियां एवं 25 वर्ष आयु का बेरोजगार बेटा आदि भी फैमिली पेंशन के अधिकारी की तरफ से मान्यता रखते थे।
कर्मचारी पेंशन की 60% रकम निकाल सकेंगे
कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर मिल रही एकमुश्त पेमेंट की तरह से हर 6 माह में पूरी सैलरी और DA का 1/10वा भाग मिलेगा। इस पेमेंट में तय पेंशन को कम नहीं करेगे किंतु कर्मी के पुरानी पेंशन योजना के जैसे कुल जमा रकम के 60% भाग निकाले जाने पर बचे हुए 40% के अनुसार पेमेंट होगी।
UPS की रकम बाजार में निवेश होगी
UPS में जमा हो रही सरकार और कर्मचारी की रकम के पूरे पैसे बाजार में इन्वेस्ट होने वाले है। इसके 8.5 फीसदी भाग को रिजर्व फंड की तरह से रखेंगे। UPS में डाली जाने वाली पूरी रकम केंद सरकार के जुड़ी एजेसी के अधिकार में रखी गई है।
सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का अलर्ट
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग के कार्यालय की तरफ से एक ताजा घोषणा हुए है। इस बयान में वो पेंशनभोगियो को कहते है कि जानकारी के अनुसार, कुछ फर्जी लोग अपने आप को सेंट्रल पेंशन अकाउंट कार्यालय, भीकाजी कामां प्लेस(नई दिल्ली) के ऑफिसर बनकर फोन कर रहे है।
इनकी तरफ से पेंशनभोगियों को व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के माध्यम से फॉर्म भी भेजें गए है। वो इस फॉर्म को भरने की धमकी देकर कह रहे है कि ऐसा न करने पर उनकी अगले माह से पेंशन नहीं आएगी।