पुरानी पेंशन बहाल, अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA मिलना तय, इतने दिनों के भीतर करे आवेदन, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और DA मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।

By allstaffnews@admin
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पुरानी पेंशन बहाल, अंतिम बेसिक का 50% पेंशन + DA मिलना तय, इतने दिनों के भीतर करे आवदेन, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। जिन कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकले थे और जिन्होंने 1 अप्रैल 2005 के बाद जॉइनिंग की, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से ऐसे सभी कर्मचारी जो इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का फैसला किया है। भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

अब तक क्या था नियम?

28 मार्च 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग ने यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी NPS के तहत आच्छादित होंगे। इसका मतलब था कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें NPS के तहत पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।

पुरानी पेंशन की बहाली की मांग

जिन कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए थे, वे लगातार पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

केंद्र सरकार का आदेश

केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जिन कर्मचारियों की भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले निकले थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी जॉइनिंग बाद में हुई हो। इस फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह निर्णय लिया है।

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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस फैसले से 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती हुए कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह लाभ उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को मिलेगा।

आवेदन और महत्वपूर्ण तिथियां

उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के तहत कवर किए जाने के लिए कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। जिन कर्मचारियों का चयन होगा, उनके NPS खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे, और उनका अंशदान जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) में स्थानांतरित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

  1. अंतिम तिथि: कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा, और यह विकल्प अंतिम होगा।
  2. प्रशासकीय अनुमोदन: आवश्यक आदेश 31 मार्च 2025 तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत कर दिए जाएंगे।
  3. NPS खातों का बंद होना: 30 जून 2025 से NPS खाते बंद कर दिए जाएंगे, और सरकारी अंशदान को राजकोष में जमा किया जाएगा।
  4. विकल्प न चुनने पर: जो कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विकल्प नहीं चुनते, वे NPS के तहत कवर किए जाएंगे।

यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। इससे उन कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिनकी भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापनों के आधार पर हुई थी। इस फैसले से कर्मचारी अपनी वृद्धावस्था में अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना विकल्प प्रस्तुत करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।

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