पारिवारिक पेंशन ले रही विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा बेटियां FMA का लाभ ले सकेगी, आदेश जारी हुए

Family Pension Update: रेलवे ने फैसला किया है कि पेंशनभोगियों की विधवा, तलाकशुदा, और अविवाहित बेटियों को, यदि वे पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं और RELHS कार्डधारक हैं, उन्हें फिक्सड मेडिकल भत्ता (FMA) दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें मिलेगा यदि वे OPD सेवाओं का उपयोग नहीं करतीं और रेलवे स्वास्थ्य यूनिट से 2.5 किमी से अधिक दूर रहती हैं।

By allstaffnews@admin
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रेलवे के पास ऐसी काफी याचिकाएं आई है जिसमे रेलवे पेंशनभोगियों के विधवा बेटी/ तलाकशुदा/ अविवाहिता पुत्री को, माता-पिता के देहांत पर, पारिवारिक पेंशन मिलने पर फिक्सड मेडिकल भत्ता (FMA) देने की रिक्वेस्ट आई थी। रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय से विमर्श करके बड़ा फैसला किया है।

रेलवे का आदेश जारी हुआ

रेलवे की ओर से आदेश है कि रेलवे पेंशनर्स की विधवा/ तलाकशुदा/ अविवाहित पुत्री, जोकि पेरेंट्स के निधन के उपरांत पारिवारिक पेंशनभोगी हो। इनको तय मेडिकल भत्ता (FMA) देने को लेकर काफी संगठनों से अनुरोध आए थे। इस प्रकरण को काफी टाइम से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के परामर्श से बोर्ड ऑफिस में विचाराधीन था।

रेलवे का महत्वपूर्ण फैसला

अब स्वास्थ्य निदेशालय ने ये तय किया है कि रेलवे पेंशनर्स की वो विधवा/ तलाकशुदा/ अविवाहित बेटी, जोकि रेल कर्मी से उसके रिटायरमेंट के समय इंडियन रेल मेडिकल मैनुअल (IRMM) के पैरा 612A के मुताबिक RELHS के विकल्प को चुनने पर या उसकी मौत के समय आश्रित हो। उनको दिनों प्राइमरी RELHS कार्ड होल्डर और पति/ पत्नी के निधन पर भी मेडिकल सर्विस मिलती हो यद्यपि आश्रित विधवा/ तलाकशुदा/ अविवाहिता बेटियां आश्रित होने को सभी तय शर्त पूरी कर रही हो।

तो इन आश्रितों को बोर्ड के पत्र तारीख 15/09/2009 (RBI नंबर 168/2009) के तहत तय मेडिकल भत्ते देने में तय प्रत्येक नियम-शर्तो को पूर्ण करने पर तय मेडिकल भत्ते (FMA) के योग्य होंगे।

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FMA के लाभ ऐसे मिलेगा

पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स जोकि RELHS कार्ड रखते हो और OPD सर्विस का फायदा ले रहे हो। ऐसे लोग तय मेडिकल भत्ते के योग्य नहीं होंगे। वही RELHS कार्डधारक पेंशनर्स OPD सर्विस का फायदा न लेने पर तय मेडिकल भत्ते के योग्य नहीं होंगे।

FMA पाने में शर्ते

  • पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स निकटतम हेल्थ यूनिट से 2.5 किमी से ज्यादा दूर रहते हो।
  • पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स OPD सर्विस के लाभार्थी न हो।

FMA पाने में अप्लाई प्रोसेस

  • संबंधित रेलवे बाद ऑफिस से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर डीटेल्स डालना।
  • जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पेंशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और निर्भरता के प्रमाण को लगाए।
  • फॉर्म और दस्तावेजों के साथ फॉर्म को संबंधित रेलवे बोर्ड ऑफिस में सबमिट कर दें।

फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) क्या है?

यह एक तरीके का वित्तीय फायदा है जोकि रेलवे के पेंशनर्स के फैमिली वालो को मिलता है। रेलवे हेल्थ सर्विस का फायदा न ले पाने वाली फैमिली के लिए ये खासतौर पर अहम रहता है।

रेलवे कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (RELHS) में आने का महत्व

यह रेलवे कर्मियो को रिटायर होने पर हेल्थ सर्विस देने वाली स्कीम है। इससे कर्मी और उसके आश्रित पारिवारिक मेंबर्स को रिटायरमेंट होने पर मेडिकल देखभाल मिलती है। अगर कोई कर्मी सर्विस पीरियड में उसकी पुत्री को निर्भर मेंबर्स की तरह से RELHS में सम्मिलित करता हो। तब इस पुत्री को पेरेंट्स की मौत के बाद मेडिकल सर्विस का फायदा मिलेगा, अगर वो योग्यताओं की शर्तो को पूरी करें।

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