10 साल से कम रेगुलर सर्विस पर भी OPS का फायदा, सुप्रीम कोर्ट का महिला JBT के पक्ष में फैसला

OPS Case: हिमाचल प्रदेश में अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि को जोड़कर 10 साल से अधिक सेवा करने वाली महिला JBT शिक्षिका शक्ति देवी को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें लगभग 10,000 रुपए मासिक पेंशन स्वीकृत की है।

By allstaffnews@admin
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हिमाचल प्रदेश में 10 वर्ष की नियमित नौकरी के बाद ही पुरानी पेंशन (OPS) मिल रही थी। किंतु अब कॉन्ट्रैक्ट के टाइमपीरियड को जोड़कर 10 वर्षो से ज्यादा नौकरी कर चुकी महिला JBT को भी पेंशन का फायदा मिलेगा। सरकार ने महिला JBT के लिए पेंशन के आदेश भी दे दिए है। इस महिला JBT शक्ति देवी के लिए पेंशन के आदेश 5 सितंबर को सरकार की ओर से शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए है।

महिला जेबीटी को OPS का फायदा

खबरों के मुताबिक, धर्मशाला के चिरगाड़ी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की महिला शक्ति पठानिया हिमाचल शिक्षा विभाग में JBT की तरह से सेवानिवृत हुई थी। यह महिला कांगड़ा के रैत ब्लॉक से सेवानिवृत हुई थी। शक्ति ने JBT के रूप में 4 सितंबर 1997 में रैत ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप शिक्षा विभाग में सेवा देना शुरू किया था। उन्होंने 8 वर्षो तक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेवा देना जारी रखा। इसके बाद साल 2006 में उनको नियमित कर दिया गया। इसी बीच हिमाचल में नई पेंशन योजना (NPS) को शुरू कर दिया गया।

महिला द्वारा की नौकरी का समय

साल 2013 के जुलाई महीने में महिला शक्ति पठानिया को सर्विस से रिटायरमेंट मिला और उन्होंने सिर्फ 7 सालो तक ही नियमित सर्विस दी है। इस तरह से उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल सका। जिस समय पर वो सेवानिवृत हुई तब उनका अंतिम वेतन 25 हजार रुपए रहा था।

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इस तरह से 16 वर्षो तक डिपार्टमेंट में सर्विस देने पर साल 2015 से सिर्फ 1,296 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हुई। किंतु अब प्रदेश सरकार की तरफ से उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिला शुरू हो गया है। शक्ति को इस समय 7,900 रुपए के साथ ही DA को जोड़कर लगभग 10,000 रुपए के बराबर पेंशन हर महीना मिलने लगी है।

10 साल की नियमित न होने पर भी पेंशन

पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10 वर्षी तक नियमित सर्विस करना जरूरी है। किंतु हिमाचल की एक महिला कर्मी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी नियमित सर्विस में जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी थी। कोर्ट ने पिटीशन पर 5 माह पूर्व ही महिला कर्मी के हक में अपना निर्णय दिया है और अदालत ने उस महिला को पेंशन के लिए अपना अधिकारी पाया है। इसी के बाद हिमाचल सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर सेवा के 10 वर्षो से ज्यादा होने पर कर्मी को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) प्रदान करने के ऑर्डर दे दिए थे।

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