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अनिवार्य सेवानिवृत्ति में DOPT ने आदेश जारी किया, केन्द्रीय कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट मिलेगा

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DOPT Retirement Order: DOPT ने FR56(j) के तहत 50 या उससे अधिक आयु के कर्मियों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं, जिससे अक्षम या संदिग्ध कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार, PSU, बैंकों और स्वायत्त संस्थानों में प्रभावी होगी, जिससे केवल योग्य कर्मी ही सेवाओं में बने रहें।