पेंशनभोगियों को सरकार से गुड न्यूज, अब पेंशन पर आयकर (TDS) की कटौती नही करने का आदेश जारी हुआ

Pensioners TDS News: केंद्र और प्रदेश सरकारों ने स्पष्ट किया है कि फैमिली पेंशन पर आयकर (TDS) नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इसे "आय के दूसरे स्त्रोत" के तहत माना गया है। इससे पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को राहत मिलेगी, और TDS कटने में आने वाली परेशानियां दूर होंगी।

By allstaffnews@admin
Published on
tds-is-not-deduct-on-family-pension-uttar-pradesh-gov-order

केंद्र और प्रदेश सरकारें अपने कर्मियों के देहांत के बाद उनकी फैमिली को वित्तीय मदद की तरफ से फैमिली पेंशन देती है। बीते समय के कुछ कोषागार ने इस फैमिली पेंशन में टैक्स (TDS) काटना शुरू कर दिया है। ऐसे पेंशनर्स को आयकर रिटर्न देने में मुश्किल हो रही है। इसी मामले में सरकार की तरफ से कुछ अहम गाइडलाइन आई है।

फैमिली पेंशन से टैक्स (TDS) नही कटेगा

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 192 के अंतर्गत फैमिली पेंशन को “आय के दूसरे स्त्रोत” के तहत डाला है। यानी फैमिली पेंशन, सैलरी या पेंशन के जैसे टैक्स के लायक इनकम नही होगी। इस कारण आयकर अधिनियम के सेक्शन 192 के अंतर्गत आ रहे नियम फैमिली पेंशन पर मान्य नहीं रहेंगे।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने परिपत्र नंबर 24/2022, तारीख 07 दिसंबर 2022 में साफ हुआ है कि फैमिली पेंशन के सेक्शन 192 के अंतर्गत TDS को नहीं काट सकते है। ऐसे फैमिली पेंशन से टैक्स काटना गैर कानूनी है।

कोषागारों को गाइडलाइन मिली

यूपी कोषागार निदेशालय ने साफ तड़के से सभी कोषगारो को गाइडलाइन दिए है कि वो फैमिली पेंशन के सोर्स में टैक्स न काटे। वही किसी फैमिली पेंशनर से लिखित में TDS काटने की मांग हो तो उसकी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड में सम्हालते हुए कटौती करनी है।

Latest Newsin-the-unified-pension-scheme-the-government-has-given-a-big-shock-to-the-employees

केंद्र सरकार का UPS पेंशन पर बड़ा फैसला, इस पुराने नियम में बदलाव किया जाएगा

फैमिली पेंशनर्स के लिए जरूरी कदम

फैमिली पेंशनर्स को ये पता हो कि उसकी पेंशन में TDS नही कटेगा। ऐसे करने पर लिखित कंप्लेंट हो सकती है और उचित परामर्श भी ले सकते है। साथ ही पेंशनर्स के द्वारा लिखित फॉर्म देकर TDS काट सकते है।

फैमिली पेंशनर्स को राहत

फैमिली पेंशन के बारे में TDS कटने में कई भ्रम और दिक्कते होने लगी थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक, ऐसी कटौती को रोकना चाहिए ताकि पेंशनर्स को कोई गैर जरूरी दिक्कत न हो। सरकार का यह प्रयास पेंशनर्स और इनके आश्रितों को राहत देने वाला होगा।

पेंशनर्स के लिए राहत

सरकार का फैसला एक ओर फैमिली पेंशनर्स को राहत देगा तो पेंशनर्स को भी राहत देगा। उनकी पेंशन भी इनकम टैक्स के दायरे में न आ रही हो। देश में सांसद, विधायक की पेंशन को टैक्स फ्री रखा है तो पेंशनर्स की पेंशन भी टैक्स फ्री रहनी चाहिए।

Latest Newsrailway-dependent-unmarried-widow-divorcee-daughter-get-fma

पारिवारिक पेंशन ले रही विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा बेटियां FMA का लाभ ले सकेगी, आदेश जारी हुए

Leave a Comment