केंद्र सरकार की तरफ से हाल में कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) नाम से नई पेंशन स्कीम का फायदा देने की घोषणा हुए है। यह पेंशन योजना अगले साल की पहली अप्रैल से लागू होगी। UPS योजना में कर्मी के पास राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) से स्विच करने का ऑप्शन है। UPS में कर्मी के पास 10 सालो की सर्विस के बाद मिनिमम 10 हजार रुपए की पेंशन की सुविधा है।
UPS पेंशन योजना क्या है?
UPS में सरकारी कर्मी को उसकी सर्विस टाइमपीरियड और आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन दी जाती है। स्कीम में रिटायरमेंट होने पर एकमुश्त सैलरी और DA का 10 फीसदी प्रत्येक छमाही की सर्विस में देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते है कि UPS के 5 कॉलम एक वर्ष के अप्रैल महीने से लागू होंगे। कर्मी के निधन के बाद पेंशन की 60 फीसदी राशि फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी।
UPS पेंशन की जरूरी बाते
लक्ष्य | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना |
लागू तारीख | 1 अप्रैल 2025 |
पात्राताएँ | सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS से स्विच का ऑप्शन |
मिनिमम जरूरी सर्विस | 10 वर्ष |
मिनिमम पेंशन | 10 रुपए/ महीना (10 वर्षों की सर्विस पर) |
रिटायरमेंट में एकमुश्त पेमेंट | हर 6 माह की सर्विस में सैलरी और DA का 10% |
फैमिली पेंशन | दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए) |
सर्विस टाइमपीरियड और सैलरी | पेंशन रकम सर्विस टाइमपीरियड और आखिरी बेसिक सैलरी पर डिपेंड होगा |
NPS से स्विच का ऑप्शन | केंद्रीय कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकेंगे |
प्रदेश सरकार का ऑप्शन | प्रदेश सरकार इसको लेने का ऑप्शन रखती है |
UPS लाने वाला प्रथम राज्य | महाराष्ट्र |
रिटायरमेंट होने पर यह मिलेगा
UPS योजना में कर्मचारी के रिटायर होने के दौरान उसको सुपरअन्युएशन सहित एक अनुमानित पेमेंट होता है। इसमें ग्रेच्युटी भी रहेगी और ये पेमेंट कर्मचारी के मासिक सैलरी (वेतन + DA) का 1/10वा भाग रहेगा। ये हर छमाही की पूरी सर्विस पर प्राप्त होगा। इस पेमेंट से तय पेंशन की रकम में कमी नहीं होगी।
UPS में मिलने वाले फायदे
- यह स्कीम केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बनी है। इसमें अभी के कर्मी और नए ज्वाइन कर्मी आते है।
- NPS वाले केंद्रीय कर्मी के पास UPS योजना में आने का ऑप्शन है। ये वैसे कर्मियों को फायदा देगा जोकि अंशदान वाली पेंशन सिस्टम से परिभाषित फायदे की पेंशन सिस्टम में ट्रांसफर होना चाह रहे हो।
- UPS में पेंशन की पात्रता के लिए मिनिमम 10 सालो तक सर्विस करनी होगी। यह कंडीशन पूरी करने पर मिनिमम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
- कर्मी के निधन होने पर जीवनसाथी को उसकी पेंशन का 60 फीसदी भाग मिलेगा।
- UPS योजना को केंद्र सरकार लाई है किंतु प्रदेश सरकार के पास इसके लिए ऑप्शन होगा।
- पेंशन की रकम सर्विस के साल और आखिरी बेसिक सैलरी से तय होगी। ऐसे में ज्यादा सालो की सर्विस और अधिक आखिरी सैलरी से पेंशन भी ज्यादा होगी।