केंद्र सरकार के कैबिनेट से शनिवार की शाम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति मिल गई है। सरकारी कर्मियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना लाने पर केंद्र सरकार की प्रसंशा भी की है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के करचारियो ने सरकार को उनको तय पेंशन देने के निर्णय पर तारीफें की है।
खबर के मुताबिक, सरकार के कर्मचारी संगठनों के जॉइंट फोरम-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा कहते है कि उनको पीएम मोदी ने आमंत्रण दिया था। पहली बार पीएम ने JCM को आमंत्रण दिया था और बैठक भी काफी अच्छी रही। देशभर के 32 लाख सरकारी कर्मियों के लिए ये गर्व का विषय है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की प्रमुख विशेषताएं
- निश्चित पेंशन – सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, यूनिफाइड पेंशन योजना में तय पेंशन के प्रावधान हुए है। इनके मुताबिक न्यूनतम 25 सालो की सर्विस में सेवानिवृति से पूर्व के आखिरी 12 माह में मिले मूल वेतन के एवरेज का 50 फीसदी के प्रावधान हुआ है। न्यूनतम 10 सालो की सेवा में यह अनुपातिक रहेगा।
- निश्चित पारिवारिक पेंशन – इसके अंतर्गत सरकारी कर्मी के देहांत से एकदम पूर्व की पेंशन का 60% दिया जाएगा।
- निश्चित न्यूनतम पेंशन – यूनिफाइड पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 सालो की नौकरी से सेवानिवृत होने पर प्रति महीना 10,000 रुपए पेंशन के प्रावधान है।
- महंगाई सूचकांक – यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की व्यवस्था कर रखी है। इसके अंतर्गत तय पेंशन में, तय फैमिली पेंशन में और तय मिनिमम पेंशन में – सेवा में कर्मचारी के मामले में – ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर (AICPI-IW) के ऊपर आधारित बेस्ड महंगाई राहत (DR) रखा गया है।
- लंप-सम पेमेंट एट सुपरनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी – रिटायरमेंट की तिथि में मासिक परिलब्धियो (सैलरी + DA) का 1/10वा भाग – नौकरी के प्रत्येक पूरे 6 महीने में – इस भुगतान से तय पेंशन की मात्रा कम नहीं रहेगी।
यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) लागू होने का समय
केंद्रीय मंत्रिमंडल सेक्रेटरी डेजिग्नट सोमनाथन कहते है कि नई पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी है। उनके मुताबिक, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारियों को मिलने वाले है और NPS के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत हो रहे हो। वो बकाया रकम को पाने योग्य होंगे।
NPS-UPS में ये बड़ा अंतर
NPS में कर्मी के वेतन का 10% ही अंशदान होता है और सरकार की तरफ से 14% का अंशदान रहता है। इस प्रकार से NPS खाते में 24% का अंशदान जमा होगा। UPS की बात करें तो इसमें कर्मचारी का अंशदान 10% होता है किंतु सरकार का अंशदान 18.5% रहता है। इस प्रकार से UPS खाते में सैलरी का 28.5% जमा होता रहता है।