पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाए जा रहे छोटी बचत योजना “पब्लिक प्रोविडेंड फंड” यानी PPF स्कीम में 3 अहम चेंज हुए है। इन परिवर्तन को अक्टूबर की पहली तारीख से लागू किया जाना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से दिशानिर्देश भी आ चुके है। PPF स्कीम को 15 सालो की मैच्योरिटी टाइम के साथ दिया जाता है। ज्यादा समय तक निवेश करने पर ये ग्राहक को करोड़पति भी कर देती है। तो अब आप भी जाने PPF स्कीम में नए बदलाव कौन से है?
1 अक्टूबर से PPF नियमो में बदलाव
21 अगस्त के दिन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामले के विभाग की तरफ से नए नियम को लेकर दिशानिर्देश निकाले गए है। इनके अंतर्गत PPF में 3 नियमो को लागू करेंगे। नए दिशानिर्देशों में नाबालिक से NRI तक के लिए 3 विभिन्न मामलो में अनियमित अकाउंट को नियमित करने को डीटेल्स दी गई है।
1. नाबालिक के लिए PPF अकाउंट
इस तरह के अनियमित खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) ब्याज की पेमेंट इस समय तक होगी जब तक आवेदक (नाबालिक) अकाउंट ओपन करने को योग्य न हो जाए। इसका अर्थ है कि इसकी उम्र 18 साल होने पर ही PPF के ब्याज दर की पेमेंट होगी। मेक्योरिट के समय का हिसाब उसी तारीख से होगा जिस तारीख को नाबालिक बालिक होता है। मतलब वो तारीख जब आवेदक खाता ओपन करने के लायक हो जाता है।
2.एक ज्यादा PPF खाते
प्राइमरी खाते पर स्कीम के हिसाब से ब्याज की पेमेंट होगी यद्यपि जमा हुई रकम हर साल में मैक्सिमम लिमिट के अंदर आती हो। खाते की बची रकम को पहले अकाउंट में विलय किया जाएगा यद्यपि प्राइमरी खाता प्रत्येक वर्ष के अनुमानित निवेश की लिमिट के अंदर हो। रकम के विलय हो जाने पर प्राइमरी खाते पर चल रही योजना दर या ब्याज का मिलना जारी रहेगा।
प्राइमरी और दूसरे अकाउंट के अतिरिक्त किसी दुसरे अकाउंट पर, अकाउंट को ओपन करने की डेट से 0% ब्याज मिलेगा। इससे साफ अर्थ है कि एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करने के बावजूद भी सिर्फ एक ही PPF स्कीम में केवल 1 ही खाते पर ब्याज मिल सकेगा।
3.NRI का PPF अकाउंट को बढ़ाना
सिर्फ PPF, 1968 के तहत ओपन हुए सक्रिय NRI PPF खाते, जिस्म फॉर्म H में अकाउंट होल्डर के निवास के बारे में खास तरीके से नहीं पूछा है। वो खाताधारक ( भारत के नागरिक जोकि खाता ओपन करने के टाइमपीरियड के समय NRI बन चुके हो) को 30 सितंबर 2024 तक POSA की दर पर ब्याज मिलेगा। फिर 1 अक्टूबर से इनके खाते पर 0% ब्याज दर में हो जाएगी।