Pension News: बड़ा अपडेट, पेंशन को लेकर बैंकों को सरकार ने दिया सख्त आदेश, सभी पेंशन धारक देखें

Pension News: वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन हर माह की अंतिम तारीख को उनके खातों में जमा होनी चाहिए। पेंशन में देरी की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया। बैंकों को समय पर पेंशन जमा होने की रिपोर्ट भी देनी होगी।

By allstaffnews@admin
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केंद्र सरकार के पेंशनर्स की पेंशन पर एक महत्वपूर्ण खबर आई है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार बैंको को ये तय करना है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान वक्त पर पेंशनभोगी के अकाउंट में हो। निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक को पेंशनर्स के अकाउंट में प्रत्येक माह की अंतिम तारीख में पेंशन के क्रेडिट करना होगा। निर्देशों में मार्च में आने वाली पेंशन पर खास प्रावधान रखे है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से बीते माह में एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, पेंशन में देर होने से निरंतर चिंताएं देखने को मिली है जोकि इन पेंशनर्स पर बेवजह का टेंशन बताना है।

पेंशन पर सरकार की गाइडलाइन

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंको को यह तय करना होगा कि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के अकाउंट पेंशन की रकम क्रेडिट हो जाए। वैसे मार्च में आने वाली पेंशन अप्रैल की पहली तारीख में आ जानी चाहिए।

मेमोरेंडम के अनुसार, ऑफिसियल बैंको से केंद्र स्करार के सिविल पेंशनर को पेंशन पेमेंट की स्कीम के मुताबिक, ऑफिशियल बैंको के सीपीपीसी को “माह के अंतिम कार्य दिवस तक पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स के अकाउंट में मंथली पेंशन या फैमिली पेंशन को डिपॉजिट करना पड़ेगा।” पेंशन को मार्च माह को छोड़कर जोकि अप्रैल माह के पहले कार्यदिवस में आना चाहिए, ज्ञापन में कहते है।

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पेंशनर्स ने पेंशन देरी पर चिंता जताई

गौर करें कि अभी प्रत्येक माह में पेंशन में देर होने के कारण निरंतर कराई प्रश्न पैदा होने लगे थे। पेंशन में यह देर होने से पैसों की दिक्कत और टेंशन के मामले नजर आ रहे थे। मंत्रालय ने भी ये कंप्लेंट गंभीर होकर ले रहा है और इस पर बल दिया है कि पेंशन के भुगतान में कोई भी देर सही नही जाने वाली है। बैंको को मिली गाइडलाइन में भी दी हुई टाइमलिमिट का कठोरता से पालन करने की बात हुए है।

CPPCs को रिपोर्ट देनी होगी

प्रत्येक माह में पेंशन टाइम पर भुगतान हो तो इसको लेकर बैंक के CPPCs को एक एलक्ट्रोनिक रिपोर्ट को जमा करना होगा। इससे ये स्पष्ट होगा कि प्रायेक माह के अंतिम कार्यदिवस की मॉर्निंग तक पेंशन जमा हो चुकी है। यह रिपोर्ट पैसे के वक्त पर डिपॉजिट होने को लेकर मॉनिटरिंग करने में हेल्प करने वाली है।

यह ज्ञापन सरकार ने पेंशनर्स को एक अच्छा अनुभव देने के लिए लाया है जोकि तय करेगा कि उनको बेवजह देर के बगैर ही अपना अधिकार मिल जाए। सरकार इस तरीके के मामलो और पूरी पेंशन को बांटने के प्रोसेस को सुधारने को प्रतिबद्ध है।

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