सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के CGHS कार्ड के लिए नई गाइडलाइन आई, सभी कर्मचारी और पेंशनर्स गौर करें

CGHS Card Guidelines: भारत सरकार ने CGHS कार्ड के आवेदन के लिए सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ों की जांच, और प्रायोजन की गाइडलाइन्स जारी की हैं। पेंशनर्स FMA न लेने पर कार्ड के पात्र होंगे, और आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज़ों की चेकिंग शामिल है।

By allstaffnews@admin
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भारत सरकार ने किन्ही परिवर्तन से कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS कार्ड देने को लेकर नई गाइडलाइन निकाली गई है।

A. सेवारत कर्मचारियो के लिए

आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन:  कार्यरत कर्मचारियों को नए CHGS कार्ड का ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करने पर एक रिफ्रेंस नंबर मिलेगा।
  • प्रिंटआउट और हार्ड कॉपी जमा: इस फॉर्म के प्रिंटआउट में हस्ताक्षर करके फोटो भी लगाए। यह प्रिंट कर्मी को अभी के विभाग में सबमिट करना है।
  • प्रति वितरण: फॉर्म की एक कॉपी सिटी के अतिरिक्त निदेशक और एक कॉपी कर्मी के विभाग में रहेगी। CGHS के फायदे में ये कॉपी जरूरी होगी।

CGHS कार्ड की प्लानिंग

CGHS कार्ड की रिक्वेस्ट को कर्मचारी का विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक से पारित होगा। ये भी तय करेंगे कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डीटेल्स ठीक से दी जाए।

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आवेदन पत्र का नमूना

नए CGHS कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म के नमूने Annexure-1 में लगाए। ये नमूना फॉर्म सभी जरूरी डीटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को रखते हो।

दस्तावेज़ों की जांच

  • वेतन पर्ची – इसके सैलरी और CGHS कटौती साफ तरीके से दिखेगी।
  • पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पैनकार्ड, RBI गाइडलाइन के मुताबिक कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट्स आईडी और पते के रूप में।
  • विकलांगता प्रमाणपत्र: अगर आश्रित दिव्यांग है तो इसका सर्टिफिकेट।
  • फोटो: अपना और आश्रित फैमिली के मेंबर्स की पर्सनल फोटोज।

B. पेन्शनधारको के लिए

  • पात्रता – पेंशन ले रहे रिटायर कर्मी और उनकी आश्रित फैमिली के मेंबर्स को CGHS कार्ड उस समय मिलेंगे जब वो फिक्स मेडिकल एलाउंस (FMA) नही लेते है।
  • विकल्प – रिटायरमेंट कर्मचारी FMA में पूरी मेंबरशिप की फीस को लेकर सिर्फ IPD कार्ड के ऑप्शन को चुन सकेंगे। ये कार्ड सिर्फ CGHS पैनलों में लिस्टेड हॉस्पिटल में केशलेश इनडोर इलाज में वैलिड रहेगा।
  • आवेदन प्रक्रिया – रिटायर कर्मी नई पेंशन CGHS कार्ड में एप्लीकेशन फॉर्म (Annexure-1) को संबंधित सिटी के अतिरिक्त निदेशक को सबमिट कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डॉक्टुमेट और पेमेंट रिसिप्ट लगाए।
  • पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स – एप्लीकेशन के साथ 12 माह की सालाना मेंबरशिप या 120 माह की लाइफटाइम की पेमेंट को भरत कोष में करनी है। पेमेंट के चालान को भी लगाए।
क्रमांकवेतन स्तर (7वां CPC वेतन मैट्रिक्स)एक वर्ष के CGHS कार्ड में योगदान (रुपए)आजीवन CGHS कार्ड में योगदान (रुपए)
1लेवल 1 से 53 हजार30 हजार
2लेवल 65,40054 हजार
3लेवल 7 से 117,80078 हजार
4लेवल 12 और उससे ऊपर12 हजार1.20 लाख

डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग

  • PPO: स्वप्रमाणित PPO/ प्रोविजनल PPO या आखिरी सैलरी सर्टिफिकेट।
  • आईडी और एड्रेस प्रूफ : आधार कार्ड/ पैनकार्ड या RBI गाइडलाइन के मुताबिक कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट्स।
  • विकलांगता सर्टिफिकेट : कर्मी के आश्रित विकलांगता सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)।
  • फोटो : अपनी और आश्रित फैमिली मेंबर्स की पर्सनल फोटोज।
  • चालान : CGHS मेंबरशिप का भरत कोष चालान।
  • FMA सर्टिफिकेट : FMA का यूज/ नही यूज का प्रूफ ( अगर मान्य हो)।

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