बेटियों के माता-पिता को सरकार से मिलेगी पेंशन, आवेदक करने की सभी जानकारी को जाने

Kanya Parent Pension Scheme: मध्य प्रदेश सरकार की "मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना" के तहत केवल बेटियों वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता को 600 रुपए/माह पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए है। पात्रता हेतु निवास, आय, और संतान की शर्तें लागू हैं।

By allstaffnews@admin
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मध्य प्रदेश में बेटियो के माता-पिता को सरकार खास स्कीम का फायदा देगी। यह खास स्कीम है – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। इस स्कीम के अंतर्गत केवल पुत्रियों के पेरेंट्स को सरकार से 600 रुपए/माह पेंशन मिलने वाली है और इनके विवाह हो चुके हो। इस स्कीम को लाने का उद्देश्य अकेले रह रहे माता-पिता को पैसे की सहायता देना है ताकि उनको अन्य पर डिपेंड न होना पड़े।

माता-पिता के लिए पेंशन योजना

मध्य प्रदेश की सरकार पुत्रियों को मजबूत करने और उनकी जिंदगी को अच्छा करने में काफी स्कीम का फायदा देने में लगी है। साथ ही सरकार की तरफ से कई जनकल्याण की स्कीम भी चल रही है। इस वजह से सरकार सीएम कन्या अभिभावक पेंशन स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम से पैसे की तंगी से जूझने वाले वृद्ध जन मदद पा सकेंगे। यह स्कीम केवल बेटियो के माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा देगी।

योजना से जुड़े नियम और शर्त

सरकार की तरफ से स्कीम में लाभार्थी बनने को कुछ शर्त और नियम तय किए गए है। मध्य प्रदेश के निवासियों को ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। दोनो में से एक ही आयु 60 साल से अधिक हो और उनकी संतान सिर्फ बेटी ही होना जरूरी है। आवेदक इनकम टैक्स न देने वाले हो।

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आवेदक करने की जानकारी

योग्य उम्मीदवार जरूरी दस्तावेजों के साथ नगर पालिका के ऑफिस में आवेदन जमा कर सकते है। इसके बाद आवेदक की पात्रता को जांचने के बाद पेंशन की स्वीकृति मिलेगी। लोक सेवा गारंटी में भी अप्लाई करके स्कीम का फायदा ले सकते है। स्कीम के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने की सुविधा है। आवेदक को जरूरी डॉक्यूमेंट्स समेत तय फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से भरकर पदाभिहित अफसर के ऑफिस, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केन्द्र में देना है।

स्कीम में जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • नवीनतम 2 फोटो
  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • आयु प्रमाणपत्र
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • सिर्फ पुत्री के संतान होने का शपथ पत्र
  • मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • माता-पिता के जॉइंट फोटो/ एक होने पर सिंगल फोटो
  • विधवा और छोड़ी गई महिला को सक्षम प्राधिकारी से मिले पति के मृत्यु प्रमाणपत्र को देना होगा
  • छोड़ी हुए महिला को कोर्ट से मिले आदेश की प्रमाणित कोई को देना होगा।

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

आवेदक पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड़ में पावती जरूरी लेनी होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने पर वेरिफिकेशन जरूर होगा। जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय पंचायत/ वार्ड ऑफिस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट में प्रतिमाह पेंशन आने लगेगी।

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