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रिटायर कर्मचारी पर विभागीय जांच नहीं हो सकती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों पर बड़ा फैसला सुनाया

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Retirement Big News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर विभागीय जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अब विभाग का हिस्सा नहीं होते। कोर्ट ने राज्य भंडारण निगम द्वारा रिटायर कर्मी से 27 लाख रुपये की वसूली का आदेश भी रद्द कर दिया, जिससे रिटायर कर्मियों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं।